प्राथमिकता क्षेत्र ऋण भारत में बैंकिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण खंड है, जो यूपीएससी के सामान्य अध्ययन के पेपर 3 पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, यह अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के अलावा विभिन्न राज्य पीसीएस परीक्षाओं एवं आरबीआई, नाबार्ड जैसे नियामक निकाय परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप चाहे जो भी तैयारी कर रहे हों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण उन टॉपिक्स में से एक है जिसे आपको भूलना नहीं चाहिए! इस लेख में, हम पीएसएल के बारे में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:
श्रेणियाँ | घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं 20 तथा उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक | 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | लघु वित्त बैंक |
कुल प्राथमिकता क्षेत्र | समायोजित निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत या तुलनपत्र से इतर उद्भासन (एक्सपोजर) की समतुल्य राशि का ऋण, जो भी अधिक हो। | समायोजित निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत या तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर की समतुल्य राशि का ऋण, जो भी अधिक हो; जिसमें से 32% तक निर्यात को उधार देने के रूप में हो सकता है तथा 8% से कम किसी अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र को नहीं हो सकता है। | एएनबीसी का 75 प्रतिशत। तथापि, मध्यम उद्यमों, सामाजिक अवसंरचना एवं नवीकरणीय ऊर्जा को प्रदान किए गए जाने वाले ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की उपलब्धि के लिए एएनबीसी के मात्र 15 प्रतिशत तक माना जाएगा। | एएनबीसी का 75 प्रतिशत। |
कृषि | एएनबीसी का 18 प्रतिशत या तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर की समतुल्य राशि का ऋण, जो भी अधिक हो। कृषि के लिए 18 प्रतिशत के लक्ष्य के अंतर्गत, लघु एवं सीमांत किसानों के लिए एएनबीसी के 8 प्रतिशत या तुलन पत्र से इतर (ऑफ-बैलेंस शीट) उद्भासन के समतुल्य की ऋण राशि, जो भी अधिक हो, का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। | लागू नहीं | एएनबीसी का 18 प्रतिशत या तुलन-पत्र से इतर उद्भासन की समतुल्य राशि का ऋण, जो भी अधिक हो। | एएनबीसी का 18 प्रतिशत या तुलन-पत्र से इतर उद्भासन की समतुल्य राशि का ऋण, जो भी अधिक हो। |
सूक्ष्म उद्यम | एएनबीसी का 7.5 प्रतिशत या तुलनपत्र से इतर उद्भासन की समतुल्य राशि का ऋण, जो भी अधिक हो | लागू नहीं | एएनबीसी का 7.5 प्रतिशत या तुलनपत्र से इतर उद्भासन की समतुल्य राशि का ऋण, जो भी अधिक हो। | एएनबीसी का 7.5 प्रतिशत या तुलनपत्र से इतर उद्भासन की समतुल्य राशि का ऋण, जो भी अधिक हो। |
कमजोर क्षेत्रों को अग्रिम | एएनबीसी का 12 प्रतिशत या तुलनपत्र से इतर उद्भासन की समतुल्य राशि का ऋण, जो भी अधिक हो | लागू नहीं | एएनबीसी का 15 प्रतिशत या तुलनपत्र से इतर उद्भासन की समतुल्य राशि का ऋण, जो भी अधिक हो | एएनबीसी का 12 प्रतिशत या तुलनपत्र से इतर उद्भासन की समतुल्य राशि का ऋण, जो भी अधिक हो |
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