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संपादकीय विश्लेषण- सीक्वेंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन, ईडब्ल्यूएस कोटा आउटकम्स

सीक्वेंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन, ईडब्ल्यूएस कोटा आउटकम्स

ईडब्ल्यूएस कोटा: ईडब्ल्यूएस कोटा सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक संवैधानिक उपाय है। ईडब्ल्यूएस कोटा यूपीएससी मुख्य परीक्षा (जीएस पेपर 2- शासन, प्रशासन एवं चुनौतियां- विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां एवं अंतक्षेप तथा उनकी अभिकल्पना एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों) के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत में आरक्षण प्रणाली के रूप

भारत में आरक्षण प्रणाली दो रूप ग्रहण करती है:

  • लंबवत आरक्षण (वर्टिकल रिजर्वेशन/वीआर), जिसे 2019 तक कलंकित एवं हाशिए पर पड़े सामाजिक समूहों (एससी, एसटी एवं ओबीसी) के लिए परिभाषित किया गया था; तथा
  • क्षैतिज आरक्षण (होरिजेंटल रिजर्वेशन/एचआर), क्रॉस-कटिंग श्रेणियों जैसे महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी), अधिवास इत्यादि पर लागू होता है।
  • जब तक लंबवत आरक्षण प्रणाली सामाजिक समूह-आधारित थी, कोई भी व्यक्ति  लंबवत आरक्षण की विभिन्न श्रेणियों के लिए पात्र नहीं था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अनेक जातियों अथवा जनजातीय समूहों से संबंधित नहीं हो सकता है।

 

भारत में ईडब्ल्यूएस कोटा तक कोटा प्रणाली का विकास

  • नव स्वतंत्र भारत में आरक्षण नीति का मूल उद्देश्य सर्वाधिक उपेक्षित वर्गों के लिए प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र को समान  करना था, जो विशिष्ट जाति एवं जनजातीय समूहों में उनके जन्म के कारण कलंकित एवं भेदभाव  से ग्रसित थे। .
  • जबकि ये समूह आर्थिक रूप से भी वंचित थे, इन समूहों के पक्ष में प्रतिपूरक विभेद स्थापित करने का यह मुख्य तर्क नहीं था।
  • दशकों से, आरक्षण के साधन का विस्तार, और अधिक समूहों को इसके दायरे में शामिल करने के लिए किया गया है, जिससे सकारात्मक कार्रवाई के सामान्य सिद्धांत एवं इस बारे में तीखी बहस छिड़ गई है कि कौन से समूह लाभार्थी होने के योग्य हैं।
  • इन विवादों के परिणामस्वरूप जटिल कानूनी मामले सामने आए हैं, जिसमें व्यवहारिक (नट-एंड-बोल्ट) यांत्रिकी प्रदान करने वाले नियम हैं जो वास्तविक रूप में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करते हैं।

 

2019 में 103 वां संविधान संशोधन अधिनियम

भारत की संसद ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा लाने के लिए 103 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों  में संशोधन किया।

  • अनुच्छेद 15 (6): इसे भारत के संविधान में निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से जोड़ा गया था, चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या गैर-सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अतिरिक्त, जिन्हें अनुच्छेद 30 के खंड (1) में संदर्भित किया गया था।
  • 103वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य उन लोगों को आरक्षण प्रदान करना है जो अनुच्छेद 15 (5) एवं 15 (4) के दायरे में नहीं आते हैं।
    • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) एवं 15(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करता है।
  • अनुच्छेद 16 (6): इसे संविधान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी पदों पर आरक्षण प्रदान करने के लिए समाविष्ट किया  गया था।
  • ईडब्ल्यूएस कोटा लाभार्थियों के निर्धारण हेतु मानदंड: 103वें संविधान संशोधन में एक प्रावधान में कहा गया है कि- “आर्थिक दुर्बलता” का निर्णय “पारिवारिक आय” एवं अन्य “आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितियों के संकेतक” के आधार पर किया जाएगा।

 

ईडब्ल्यूएस कोटा के साथ संबद्ध चिंताएं

  • 2019 में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम ने उन समूहों के लिए क्षैतिज आरक्षण खोलकर आरक्षण के मूल कारण को मौलिक रूप से बदल दिया जो वंशानुगत सामाजिक समूह पहचान (जाति या जनजाति) के संदर्भ में परिभाषित नहीं हैं।
    • ईडब्ल्यूएस स्थिति क्षणिक है (जिसमें व्यक्ति गिर सकते हैं या बच सकते हैं), तो सामाजिक समूह पहचान के स्थायी चिह्न हैं।
  • यद्यपि इसका अर्थ यह था कि सिद्धांत रूप में, एक व्यक्ति दो लंबवत आरक्षण श्रेणियों (जैसे, एससी एवं ईडब्ल्यूएस) से संबंधित हो सकता है, संशोधन ने उन व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से हटा दिया जो पहले से ही एक लंबवत आरक्षण (एससी, एसटी अथवा ओबीसी) के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे से पात्र हैं।
    • इस अपवर्जन के परिणामस्वरूप, एक व्यक्ति अभी भी अधिकतम एक लंबवत श्रेणी के लिए ही  अर्ह हो सकता है।
  • एससी, एसटी, ओबीसी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे से बाहर करने को शीघ्र इस आधार पर  न्यायालय में चुनौती दी गई कि यह व्यक्तिगत समानता के अधिकार का उल्लंघन है (जो मोटे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14-18 से मेल खाती है)।

 

अतिव्यापित लंबवत आरक्षण श्रेणियों के निहितार्थ एवं अस्पष्टता

  • जब लंबवत आरक्षण श्रेणियां परस्पर अनन्य होती हैं, अर्थात, कोई भी व्यक्ति विभिन्न लंबवत श्रेणियों का सदस्य नहीं हो सकता है, तो यह पूर्ण रूप से महत्वहीन है कि किस क्रम में लंबवत श्रेणियों को एक दूसरे के संबंध में संसाधित किया जाता है।
  • यद्यपि, यदि व्यक्ति दो लंबवत श्रेणियों से संबंधित हो सकते हैं, तो लंबवत श्रेणियों का सापेक्ष प्रक्रमण अनुक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
  • ईडब्ल्यूएस-प्रथम: ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए वर्तमान आय सीमा के तहत, 98% से अधिक आबादी  अर्ह है, अर्थात लगभग सभी लोग ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए पात्र हैं।
    • यदि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पहले भरा जाता है, तो परिणाम ईडब्ल्यूएस पदों को मुक्त पदों के रूप में मानने के समान होगा।
    • यह प्रभावी रूप से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को निरर्थक बना देगा।
    • चूंकि सर्वाधिक समृद्ध आवेदक ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र नहीं हैं, वास्तविक परिणाम थोड़ा अलग होगा, किंतु पूर्ण रूप से नहीं क्योंकि सर्वाधिक समृद्ध 2% सार्वजनिक संस्थानों पर भी लागू नहीं हो सकते हैं जहां कोटा लागू है।
  • ईडब्ल्यूएस-अंतिम: यदि अन्य सभी लंबवत आरक्षण पदों को भरने के बाद ईडब्ल्यूएस पदों का आवंटन किया जाता है, तो यह मुद्दा नहीं उठेगा।
    • अब, जबकि ईडब्ल्यूएस सीमा से कम आय वाले सभी व्यक्ति ईडब्ल्यूएस पदों के लिए समान रूप से पात्र हैं (जो अभी भी प्रभावी रूप से सभी व्यक्ति हैं), सिस्टम उन अर्ह व्यक्तियों को ईडब्ल्यूएस पद प्रदान करता है जिनके पास उच्चतम मेधा सूची स्कोर हैं।
    • किंतु चूंकि एससी, एसटी एवं ओबीसी के कुछ उच्च स्कोर वाले व्यक्तियों को उनके संबंधित कोटा के तहत भर्ती किया जाएगा, इसलिए यह अनुक्रमण ईडब्ल्यूएस पदों को अगड़ी जातियों के सदस्यों के लिए अधिक सुलभ बना देगा।

 

निष्कर्ष

  • बेरोजगारी की स्थिति की व्यापकता के साथ-साथ सामाजिक दरारों को दूर करने के महत्व को देखते हुए, एक इष्टतम कार्यान्वयन रणनीति निर्मित करने की तात्कालिकता को अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से नहीं बताया जा सकता है।

 

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manish

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