भारत के उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63-73)
भारत के उपराष्ट्रपति की शक्तियां तथा कार्य
भारत के उपराष्ट्रपति [अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71] | |
अनुच्छेद 63 | भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। |
अनुच्छेद 64 | उपराष्ट्रपति राज्यसभा (राज्यों की परिषद) का पदेन अध्यक्ष होगा एवं कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। |
अनुच्छेद 65 | उपराष्ट्रपति को कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कार्यों का निर्वहन करना होगा। |
अनुच्छेद 66 | उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। |
अनुच्छेद 67 | उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। |
अनुच्छेद 68 | उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण सृजित रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व संपन्न कर लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र आयोजित कराया जाएगा। |
अनुच्छेद 69 | प्रत्येक उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपना पद ग्रहण करने पर शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। |
अनुच्छेद 70 | अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। |
अनुच्छेद 71 | राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित या उससे संबंधित मामले। |
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