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भारत के उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63-73) 

भारत के उपराष्ट्रपति- यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

भारत के उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63-73) का पद न केवल संवैधानिक महत्व रखता है, बल्कि यह संघीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, जिससे विधायी कार्यवाही की सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित होता है। यूपीएससी परीक्षा में, इस पद की प्रासंगिकता कई कारणों से है: संवैधानिक प्रावधानों की समझ, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कर्तव्य निभाने की क्षमता, और विधायी प्रक्रियाओं में उनकी भूमिका। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया, योग्यता और अधिकारों के बारे में विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, जो सिविल सेवा में उनकी प्रभावी भूमिका के लिए आवश्यक है।

  • जीएस पेपर 2: भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, उद्विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान एवं आधारिक संरचना।

भारत के उपराष्ट्रपति

  • संवैधानिक प्रावधान: भारत के उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63-73)  के पद का उल्लेख भारत के संविधान के भाग V में अध्याय I(कार्यपालिका) के  अंतर्गत किया गया है।
    • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है।
    • संविधान के अनुच्छेद 63-73 भारत के उपराष्ट्रपति की अर्हता, निर्वाचन तथा पदच्युति से संबंधित हैं।
  • संवैधानिक स्थिति: भारत के उपराष्ट्रपति  का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है।
  • वर्तमान उपराष्ट्रपति: जगदीप धनखड़ भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति हैं।

उपराष्ट्रपति के  निर्वाचन के लिए योग्यताएं 

  • उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63-73)  संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा।
    • यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उस तिथि को रिक्त कर दिया है जिस दिन वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है।
  • कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह-
    • भारत का नागरिक हो;
    • पैंतीस वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो; तथा
    • राज्यसभा (राज्यों की परिषद) के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु अर्ह है।
  • एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह निम्नलिखित के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है-
    • भारत सरकार या
    • किसी भी राज्य की सरकार या
    • उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण के अधीन कोई भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण।
  • टिप्पणी: इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से लाभ का कोई पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष या किसी राज्य का राज्यपाल है या संघ या किसी राज्य का मंत्री है।

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भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 

  • अर्ह मतदाता: उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों  से निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
    • टिप्पणी: संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सदस्य (लोकसभा एवं राज्यसभा) उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं।
  • निर्वाचन की रीति: भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है।
    • भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान गुप्त मतदान की प्रक्रिया द्वारा होगा।

भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद

भारत के उपराष्ट्रपति [अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71]
अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा (राज्यों की परिषद) का पदेन अध्यक्ष होगा  एवं कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति को कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कार्यों का निर्वहन करना होगा।
अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा।
अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।
अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण सृजित रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व संपन्न कर लिया जाएगा।

उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र आयोजित कराया जाएगा।

अनुच्छेद 69 प्रत्येक उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपना पद ग्रहण करने पर शपथ या प्रतिज्ञान करेगा।
अनुच्छेद 70 अन्‍य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन।
अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित या उससे  संबंधित मामले।

भारत के उपराष्ट्रपति की सूची

क्र.सं उपराष्ट्रपति पदग्रहण पद मुक्ति
1 सर्वपल्ल्ली राधा कृष्णन 13 मई 1952 14 मई 1956
2 जाकिर हुसैन 13 मई 1962  12 मई 1967
3 वी वी गिरी 13 मई 1967 3 मई 1969
4 गोपाल स्वरुप पाठक 31 अगस्त 1969 30 अगस्त 1974
5 बी डी जत्ती 31  अगस्त 1974 30 अगस्त 1969
6 मोहम्मद हिदायुतुल्ला 31 अगस्त 1979 30 अगस्त 1984
7 रामस्वामी वेंकटरमण 31 अगस्त 27 जुलाई 1987
8 शंकर दयाल शर्मा 3 सितम्बर 1987 24 जुलाई 1992
9 के  आर नारायणन 21 अगस्त1992 24 जुलाई 1997
10 कृष्ण कान्त 21 अगस्त 1997 27 जुलाई 2002
11 भैरोंसिंह शेखावत 19 अगस्त 2002 21 जुलाई 2007
12 मोहम्मद हामिद अंसारी 11 अगस्त 2007 19 जुलाई 2017
13 वैंकेया नायडू 8 अगस्त 2017 10 अगस्त 2022
14 जगदीप धनकड़ 11 अगस्त 2017  वर्तमान
जगदीप धनकड़  एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो भारत के निर्वाचित 14वें उपराष्ट्रपति हैं।

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भारत के पहले उपराष्ट्रपति

भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 13 मई 1952 को राष्ट्रपति भवन में शपथ ली थी। बाद में उन्होंने अध्यक्ष के रूप में कार्य किये  थे।

UPSC में पूछे गए उपराष्ट्रपति पर PYQ

1. निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है?

लोक सभा के सदस्य
राज्य सभा के सदस्य
राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
(ए) केवल 1

(बी) केवल 1 और 2

(ग) उपर्युक्त सभी

(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

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