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आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 को शासित करने वाले नियम अधिसूचित

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम- यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

  • जीएस पेपर 2: शासन, प्रशासन एवं चुनौतियां
    • विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां एवं अंतः क्षेप तथा उनकी अभिकल्पना एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 चर्चा में क्यों है?

  • गृह मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स/एमएचए) ने आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 को शासित करने वाले नियमों को अधिसूचित किया है।

 

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022

  • पृष्ठभूमि: आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 मार्च 2022 में संसद द्वारा पारित किया गया था।
  • आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम के बारे में: आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 को निरसित करने का प्रयास करता है, जो 100 वर्ष से अधिक पुराना है।
  • आवश्यकता: पुराने अधिनियम का विस्तार क्षेत्र एक मजिस्ट्रेट के आदेश पर अभिशस्त (सजायाफ्ता) कैदियों एवं गिरफ्तार तथा गैर-दोषी व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों के उंगली के निशान, पैरों के निशान  तथा तस्वीरें लेने तक सीमित था।
    • विधेयक के उद्देश्यों  एवं कारणों के वक्तव्य में कहा गया है कि उन्नत देशों में प्रयोग की जा रही नवीन ‘माप’ तकनीक सत्याभासी एवं विश्वसनीय परिणाम दे रही है तथा संपूर्ण विश्व में में मान्यता प्राप्त है।
    • इसने कहा कि 1920 का अधिनियम शरीर के इन मापों को लेने का प्रावधान नहीं करता है क्योंकि तब अनेक तकनीकों तथा प्रौद्योगिकियों का विकास नहीं हो पाया था।

 

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 की प्रमुख विशेषताएं

  • पात्र प्राधिकार: अधिनियम किसी भी व्यक्ति को माप देने के लिए एक दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) को निर्देश देता है, जो अब तक दोषियों एवं जघन्य अपराधों में सम्मिलित व्यक्तियों हेतु आरक्षित था।
    • यह पुलिस को हेड कांस्टेबल के पद तक के किसी भी व्यक्ति द्वारा माप लेने में सक्षम बनाता है जो  व्यक्ति माप देने का विरोध करता है अथवा मना करता है।
  • डेटा रिपोजिटरी: गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो/एनसीआरबी) गिरफ्तार व्यक्तियों के डेटा को संग्रहित एवं संरक्षित करने हेतु एकमात्र एजेंसी होगी।
    • राज्य सरकारें भी डेटा का संग्रह कर सकती हैं, किंतु यह एनसीआरबी के साथ माप या माप के रिकॉर्ड को साझा करने के लिए संगत एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रदान करेगी।
  • अभिलेखों को समाप्त करना: अभिलेखों को नष्ट करने तथा निपटाने की प्रक्रिया अभी तक एनसीआरबी द्वारा निर्दिष्ट नहीं की गई है।

 

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 को शासित करने वाले नियम

  • मापन की परिभाषा: आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) नियम 2022 के अनुसार, “माप” में शामिल हैं-
    • उंगलियों के निशान, हथेली के निशान, पदचिह्न, फोटोग्राफ, आईरिस एवं रेटिना स्कैन, भौतिक, जैविक नमूने तथा
    • उनका विश्लेषण, व्यवहार संबंधी विशेषताएं जिनमें हस्ताक्षर, लिखावट या कोई अन्य परीक्षा शामिल है जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 53 अथवा धारा 53 ए में संदर्भित है।
  • डीएनए प्रोफाइलिंग: यद्यपि यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है, जैविक नमूनों के विश्लेषण में डीएनए प्रोफाइलिंग भी सम्मिलित हो सकती है।
  • निवारक निरोध: अधिसूचित नियमों में कहा गया है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (सीआरपीसी) की निवारक धाराओं के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्तियों के नमूने तब तक नहीं लिए जाएंगे जब तक कि ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय किसी अन्य अपराध के संबंध में आरोपित या गिरफ्तार नहीं किया जाता है।
    • उपरोक्त संदर्भ सीआरपीसी की 107, 108, 109, 110, 144, 145 एवं 151 जैसी निवारक धाराओं पर  लागू होंगे।
  • डेटा संग्रह: नियम बताते हैं कि एनसीआरबी माप के संग्रह के लिए स्टैंड एसओपी जारी करेगा जिसमें उपयोग किए जाने वाले उपकरणों अथवा युक्तियों के विनिर्देश, विनिर्देश एवं माप के डिजिटल तथा भौतिक प्रारूप इत्यादि सम्मिलित होंगे।
    • यदि कोई माप भौतिक रूप में अथवा गैर-मानक डिजिटल प्रारूप में एकत्रित किया जाता है, तो इसे मानक डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित किया जाएगा एवं उसके बाद एसओपी के अनुसार डेटाबेस में अपलोड किया जाएगा।
    • केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही गूढलेखित (एन्क्रिप्टेड) प्रारूप में केंद्रीय डेटाबेस में माप अपलोड कर सकते हैं।
  • अभिलेखों को विनष्ट किया जाना: नियमों में कहा गया है कि अभिलेखों को नष्ट करने का कोई भी अनुरोध संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारी से किया जाएगा।
    • नोडल अधिकारी यह सत्यापित करने के पश्चात अभिलेखों को विनष्ट किए जाने की सिफारिश करेगा कि माप का ऐसा अभिलेख किसी अन्य आपराधिक मामले से जुड़ा नहीं है।

 

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