ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी): जीआरएपी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए एक आपातकालीन उपाय के रूप में कार्य करता है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (पर्यावरण संरक्षण) एवं यूपीएससी मुख्य परीक्षा (जीएस पेपर 3- पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण) के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) महत्वपूर्ण है।
आयोग ने एक बार पुनः एनसीआर के नागरिकों से जीआरएपी को लागू करने में सहयोग करने तथा जीआरएपी के तहत सिटीजन चार्टर में उल्लिखित चरणों का पालन करने की अपील की है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि:
2016 में, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की थी एवं पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) द्वारा योजना तैयार की गई। वायु की गुणवत्ता खराब होने पर संस्थागत उपाय किए जाएंगे।
जीआरएपी, आपातकालीन उपाय के रूप में कार्य करता है। योजना में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक, वाहनों एवं दहन उत्सर्जन से निपटने के लिए संपूर्ण वर्ष की जाने वाली कार्रवाई शामिल नहीं है।
योजना प्रकृति में वृद्धिशील है तथा जब वायु की गुणवत्ता “खराब” से “बहुत खराब” की ओर बढ़ती है, तो दोनों वर्गों के तहत सूचीबद्ध उपायों का पालन करना होगा।
यदि वायु की गुणवत्ता गंभीर + स्तर तक पहुँच जाती है तो जीआरएपी में कुछ चरम उपाय होते हैं जैसे विद्यालयों को बंद करना तथा ऑड-ईवन रोड-स्पेस राशनिंग योजना को लागू करना।
(पीएम 2.5 300 माइक्रोग्राम/घन मीटर से अधिक या पीएम10 500 माइक्रोग्राम/घन मीटर से अधिक 48+ घंटे के लिए)
– आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश रोक दिया जाएगा।
– निर्माण कार्य भी ठप रहेगा।
– निजी वाहनों के लिए सम-विषम योजना लागू की जाएगी एवं इसमें न्यूनतम छूट लागू की जाएगी।
– विद्यालयों को बंद करने जैसे कोई अतिरिक्त कदम निर्धारित करने हेतु एक कार्य बल होगा।
(पीएम 2.5 250 माइक्रोग्राम/घन मीटर से अधिक या पीएम10 430 माइक्रोग्राम/घन मीटर से अधिक)
– ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर बंद रहेंगे।
– कोयले के द्वारा उत्पादन को कम करने के लिए प्राकृतिक गैस से ऊर्जा का अधिकतम उत्पादन।
– कुछ अलग दरों के साथ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा।
– सड़क की बार-बार मशीनीकृत सफाई एवं पानी का छिड़काव किया जाएगा।
(पीएम2.5 121-250 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर या पीएम10 351-430 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर)
– डीजल जनरेटर सेट का उपयोग बंद कर दिया जाएगा।
– पार्किंग फीस में 3-4 गुना बढ़ोतरी की जाएगी।
-बस तथा मेट्रो सेवाओं को बढ़ाया जाएगा।
– सर्दियों के दौरान बिजली के हीटर उपलब्ध कराकर अपार्टमेंट मालिकों के माध्यम से सर्दियों में आग जलाने को हतोत्साहित करना।
– श्वास एवं हृदय रोग से पीड़ित लोगों को बाहरी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सलाह दी जाएगी।
(पीएम2.5 61-120 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर या पीएम10 101-350 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर)
– कचरे के लिए, भारी जुर्माने की व्यवस्था।
– ईंट भट्ठों तथा उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के नियम बारीक/लागू होंगे।
– अत्यधिक ट्रैफिक वाली सड़कों पर मशीनीकृत सफाई एवं पानी का छिड़काव।
– पटाखों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाना।
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