ओपीएस बनाम एनपीएस मुद्दा क्या है?
- इस वर्ष, विपक्ष शासित छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड एवं पंजाब ने घोषणा की कि वे पुरानी पेंशन योजना (ओल्ड पेंशन स्कीम/ओपीएस) को बहाल करेंगे। हाल के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) एक प्रमुख चुनावी मुद्दे के रूप में उभरा है क्योंकि पहाड़ी राज्य कई सरकारी कर्मचारियों का घर है।
- हाल ही में, हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोहराया कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल किया जाएगा एवं यदि ऐसा होता है तो हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला चौथा राज्य बन जाएगा।
पृष्ठभूमि
पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) अंतिम आहरित मूल वेतन के 50% पर पेंशन की गारंटी देती है एवं हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को वापस बहाल करने का वादा करती है। सरकारी कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के रूप में पहाड़ी राज्य के मतदाताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया।
पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों को प्रिय क्यों है?
- पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) या परिभाषित पेंशन लाभ योजना ने सेवानिवृत्ति के पश्चात आजीवन आय, आमतौर पर अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर का आश्वासन दिया।
- सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को पसंद करते हैं क्योंकि यह उन्हें कर्मचारी पेंशन निधि के लिए उनके मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10% के योगदान को टालने की अनुमति देता है, जैसा कि 2004 में स्थापना के पश्चात से राष्ट्रीय पेंशन योजना (नेशनल पेंशन स्कीम/एनपीएस) में परिकल्पित है।
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत पेंशन स्थिर रहती है एवं पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में उपलब्ध मूल्य वृद्धि/मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए इस पेंशन योजना में कोई महंगाई राहत उपलब्ध नहीं है।
- उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत, 30,500 रुपये के मूल वेतन वाले अधिकारी को मासिक पेंशन के रूप में 2,417 रुपये प्राप्त हुए, जबकि पुरानी पेंशन योजना के तहत उन्हें 15,250 रुपये पेंशन दी जाती।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के बारे में जानें
- 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद करने का निर्णय लिया तथा राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत की।
- 1 अप्रैल, 2004 से केंद्र सरकार की सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में शामिल होने वाले सभी नए रंगरूटों के लिए लागू योजना, एक भागीदारी योजना है, जहां कर्मचारी सरकार से समान एवं बाजार- संलग्न अंशदान के साथ अपने वेतन से पेंशन कोष में योगदान करते हैं ।
- पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने राष्ट्रीय पेंशन योजना को लागू किया।
ओपीएस बनाम एनपीएस: अंतर
ओपीएस | एनपीएस |
ओपीएस अप्रैल 2004 से पूर्व प्रचलन में था। | राष्ट्रीय पेंशन योजना ने 1 अप्रैल, 2004 से पुरानी पेंशन योजना को बदल दिया। |
पुरानी पेंशन योजना के तहत, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में उनके अंतिम आहरित वेतन का 50% प्राप्त होता है। | इसके विपरीत, एनपीएस एक अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत कर्मचारी अपने वेतन का 10% (मूल + महंगाई भत्ता) योगदान करते हैं एवं सरकार कर्मचारियों के एनपीएस खातों में 14% का योगदान करती है। एनपीएस के तहत निधियों का प्रबंधन पीएफआरडीए द्वारा अनुमोदित पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। |
राज्यों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए कौन बेहतर है: पुरानी पेंशन योजना अथवा राष्ट्रीय पेंशन योजना?
ओपीएस से जुड़े जोखिम | एनपीएस से जुड़े लाभ |
- ओपीएस में वापस आने से राज्य के खजाने पर अधिक भार डालेगा।
| - एनपीएस, जो वर्तमान में अस्तित्व में है एवं जो कर्मचारियों को उनके वेतन से उनके पेंशन कोष में सरकार के अंशदान के साथ स्वयं का अंशदान करने की अनुमति देता है, अधिक मजबूत है क्योंकि इस कोष को पेंशन निधि प्रबंधकों के माध्यम से निवेश किया जाता है एवं राज्य के बोझ को कम करता है।
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- पेंशन भुगतान राज्यों के अपने कर राजस्व का लगभग 25.6% निर्मित करता है – किंतु राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियों के 12% के करीब है।
| - समय के साथ एनपीएस ने पर्याप्त कोष एवं ग्राहक आधार बनाया है।
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- सरकारी कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं वेतन के साथ-साथ बोझ काफी अधिक होना निश्चित है।
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- ओपीएस की ओर लौटने वाले राज्य कुछ अल्पकालिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं किंतु वृद्ध होती आबादी के साथ भुगतान का बोझ भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ेगा।
| - भावी पीढ़ी पर कोई भार नहीं।
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क्या किया जाना चाहिए?
- पेंशन सुधारों पर एक आम सहमति को तोड़ना एवं ओपीएस को वापस करना एक अविवेकपूर्ण विकल्प के समान है क्योंकि इससे केवल संगठित सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को लाभ होगा, इन भुगतानों को वहन करने का राजकोषीय बोझ बढ़ेगा एवं राज्य के बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ले जाएगा, जिससे कुल मिलाकर सामान्य जनकल्याण पर इसके परिव्यय में कमी आएगी।
- कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वास्तव में पिछले एनडीए शासन द्वारा पेंशन सुधारों को आगे बढ़ाया था एवं इस तरह एनपीएस वर्षों से प्रासंगिक हो गया है। अतः, इसे फिर से तत्काल राजनीतिक लाभ लेने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए।
ओपीएस बनाम एनपीएस बहस के संदर्भ में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
प्र. ओपीएस को बंद करने का निर्णय कब लिया गया?
उत्तर. 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ओपीएस को बंद करने का निर्णय लिया एवं एनपीएस की शुरुआत की।
प्र. एनपीएस क्या है?
उत्तर.
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) सरकार द्वारा प्रायोजित पेंशन योजना है। इसे जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रारंभ किया गया था।
- एक ग्राहक अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से अंशदान कर सकता है, एकमुश्त राशि का एक हिस्सा निकाल सकता है एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात नियमित आय सुरक्षित करने के लिए शेष राशि का उपयोग वार्षिक वृत्ति खरीदने के लिए कर सकता है।
प्र. एनपीएस के तहत प्रान क्या है?
उत्तर. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक विशिष्ट स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (परमानेंट रिटायरमेंटअकाउंट नंबर/पीआरएएन) पर आधारित है जो प्रत्येक ग्राहक को आवंटित की जाती है।
प्र. एनपीएस के तहत निधियों का प्रबंधन कौन करता है?
उत्तर. एनपीएस के तहत निधियों का प्रबंधन पीएफआरडीए द्वारा अनुमोदित पेंशन निधि प्रबंधक द्वारा किया जाता है।