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उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021

Table of Contents

उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021: प्रासंगिकता

  • जीएस 2: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां एवं अंतः क्षेप तथा उनकी अभिकल्पना एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

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उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021: संदर्भ

  • हाल ही में, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।

 

उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021: प्रत्यक्ष बिक्री क्या है?

  • प्रत्यक्ष बिक्री (डायरेक्ट सेलिंग) एक गैर-खुदरा वर्ग में एक व्यवसाय प्रतिरूप यथा घर पर, ऑनलाइन अथवा अन्य स्थानों पर, जहां लोग सीधे अंतिम ग्राहकों को उत्पाद या सेवाएं बेचते हैं।

 

उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021: भारत में प्रत्यक्ष बिक्री कंपनियां

  • प्रत्यक्ष बिक्री वर्ग में एमवे, ओरिफ्लेम एवं टपरवेयर सर्वाधिक प्रमुख प्रतिभागी हैं।
  • वेस्टीज, एवन, मोदीकेयर, आरसीएम, हर्बालाइफ, केवा काइपो इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने भी हाल के वर्षों में अपने लिए स्थान प्राप्त किया है।

 

उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021: मुख्य बिंदु

  • ये नियम निम्नलिखित हेतु लागू होंगे:
    • प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से क्रय अथवा विक्रय किए जाने वाले सभी सामान एवं सेवाएं,
    • प्रत्यक्ष बिक्री के सभी प्रतिरूप,
    • भारत में उपभोक्ताओं को सामान एवं सेवाएं प्रदान करने वाली सभी प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाएं,
    • प्रत्यक्ष बिक्री के सभी प्रतिरूपों में सभी प्रकार के अनुचित व्यापार व्यवहार एवं एक प्रत्यक्ष बिक्री इकाई हेतु भी जो भारत में स्थापित नहीं है, किंतु भारत में उपभोक्ताओं को सामान या सेवाएं प्रदान करता है।
  • मौजूदा प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं को आधिकारिक राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर इन नियमों का अनुपालन करने की आवश्यकता है।

 

उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021: प्रत्यक्ष बिक्री इकाई एवं प्रत्यक्ष विक्रेता निम्नलिखित हेतु निषिद्ध हैं:

  • किसी पिरामिड योजना को प्रोत्साहित करना अथवा किसी व्यक्ति को ऐसी योजना में नामांकित करना या प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय करने की आड़ में किसी भी तरह से ऐसी व्यवस्था में भाग लेना;
  • प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय (डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस) करने की आड़ में मुद्रा प्रचलन (मनी सर्कुलेशन) योजनाओं में भाग लेना।

 

उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021: पिरामिड योजना क्या है?

  • एक पिरामिड योजना “निवेशकों” की बढ़ती संख्या की भर्ती के आधार पर पैसा बनाने की एक कपटपूर्ण व्यवस्था है।
  • प्रारंभिक प्रवर्तक निवेशकों की भर्ती करते हैं, जो बदले में अधिक निवेशकों की भर्ती करते हैं, एवं यह प्रक्रिया इसी प्रकार जारी रहती है।
  • इस योजना को “पिरामिड” कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर निवेशकों की संख्या में वृद्धि होती रहती है।
  • शीर्ष पर प्रारंभिक प्रवर्तकों के छोटे समूह को आरंभिक निवेशकों को लाभ प्रदान करके योजना का समर्थन करने हेतु पश्चातवर्ती  (बाद के) निवेशकों के व्यापक आधार की आवश्यकता होती है।

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उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021: प्रत्यक्ष बिक्री के नियम

  • परिवाद/शिकायत निवारण अधिकारी: प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री इकाई को पर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना चाहिए।
    • शिकायत निवारण अधिकारी ऐसी शिकायत प्राप्त होने के अड़तालीस कार्य घंटों के भीतर किसी भी उपभोक्ता शिकायत की प्राप्ति की पावती देगा एवं सामान्य रूप से एक माह की अवधि के भीतर शिकायत का निवारण करेगा।
  • नोडल अधिकारी: प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री संस्था एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगा।
  • शिकायत दर्ज करना: प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री इकाई अपने कार्यालयों या शाखाओं अथवा प्रत्यक्ष विक्रेताओं के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करेगी।
  • विज्ञापन: प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि वस्तुओं या सेवाओं के विपणन के विज्ञापन ऐसे सामान या सेवाओं की वास्तविक विशेषताओं, पहुंच एवं उपयोग की शर्तों के अनुरूप हों।
  • नकली समीक्षाएं: कोई भी प्रत्यक्ष बिक्री इकाई, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से,  स्वयं को उपभोक्ता के रूप में झूठा प्रतिनिधित्व नहीं करेगा एवं अपने सामान या सेवाओं के बारे में समीक्षा पोस्ट नहीं करेगा अथवा अपने किसी भी सामान या सेवाओं की गुणवत्ता या सुविधाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करेगा।
  • उत्पाद का दायित्व: एक प्रत्यक्ष बिक्री इकाई जो स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से बेची गई वस्तुओं या सेवाओं की प्रामाणिकता की पुष्टि करती है, या गारंटी देती है कि ऐसे सामान या सेवाएं प्रामाणिक हैं, ऐसे सामान एवं सेवाओं की प्रामाणिकता से संबंधित किसी भी कार्रवाई में दायित्व वहन करेगी।
  • निगरानी: एक प्रत्यक्ष बिक्री का ही द्वारा अपनाई गई वितरण प्रणाली के बावजूद, एक प्रत्यक्ष बिक्री इकाई अपने प्रत्यक्ष विक्रेताओं द्वारा अपनाई गई प्रथाओं की निगरानी करेगी एवं ऐसे प्रत्यक्ष विक्रेताओं के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध के माध्यम से इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
  • विक्रेता का अभिनिर्धारण: प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री इकाई उन सभी प्रत्यक्ष विक्रेताओं की पहचान के लिए प्रासंगिक जानकारी का रिकॉर्ड बनाए रखेगी, जिन्हें प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा असूचीबद्ध (डीलिस्ट) किया गया है एवं ऐसी सूची को सार्वजनिक रूप से इसकी वेबसाइट पर साझा किया जाएगा।
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