समान नागरिक संहिता ( यूनिफॉर्म सिविल कोड) एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिये विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में, अलग-अलग पंथों के लिये अलग-अलग सिविल कानून न होना ही ‘समान नागरिक संहिता’ की मूल भावना है। यह किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में समान नागरिक संहिता का प्रावधान शामिल है। अनुच्छेद 44-‘‘राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड इंग्लिश में पढ़े
हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन के लिये अपना समर्थन व्यक्त किया।
मेन्स के लिए
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: भारत का संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।
प्रीलिम्स के लिए : भारत का संविधान-विशेषताएं/महत्वपूर्ण प्रावधान-राज्य के नीति निदेशक तत्व -अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता
हमें भारतीय नागरिकों की आवश्यकताओं और समान नागरिक संहिता से जुड़े मुद्दों को समझने की जरूरत है।
20वीं सदी की शुरुआत में, महिलाओं के अधिकार, समानता और धर्मनिरपेक्षता के समर्थकों ने समान नागरिक संहिता की मांग की। 1947 तक, कुछ कानूनों ने महिलाओं, विशेषकर हिंदू विधवाओं के जीवन में सुधार किया था।
भारतीय संसद ने 1956 में हिंदू कोड बिल लागू किया। राज्य नीतियों के निदेशक सिद्धांतों में समान नागरिक संहिता को शामिल किया गया था।
1985 में, शाह बानो मामले के कारण भारत का समान नागरिक संहिता एक राजनीतिक मुद्दा बन गया।
1995 में सरला मुद्गल बनाम भारत संघ के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक हिंदू पति अपनी पहली शादी को खत्म किए बिना इस्लाम में परिवर्तित होकर दोबारा शादी नहीं कर सकता।
इसके अतिरिक्त, यह दावा किया गया कि समान नागरिक संहिता द्विविवाह विवाह और इस प्रकार के धोखाधड़ी वाले धर्मांतरण को रोक देगा।
शायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं की समानता और गरिमा का उल्लंघन करता है इसलिए यह असंवैधानिक है।
इसने यह भी सुझाव दिया कि मुस्लिम विवाह और तलाक को नियंत्रित करने वाला एक कानून संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए।
भारत में, हम वर्तमान में चयनात्मक धर्मनिरपेक्षता का अभ्यास करते हैं, जिसका अर्थ है कि कुछ संदर्भों में, हम धर्मनिरपेक्ष हैं और अन्य में नहीं। सभी भारतीय नागरिकों को समान नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे वे किसी भी धार्मिक संप्रदाय के हों, चाहे वे सिख, ईसाई, मुस्लिम या हिंदू हों जो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष हों। समान नागरिक संहिता भारत में वास्तविक धर्मनिरपेक्षता स्थापित करने की दिशा में एक कदम आगे है।
समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। अभी तो कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे।
एक प्रगतिशील राष्ट्र में समान नागरिक संहिता होती है। देश जाति और धर्म की राजनीति से दूर हो गया है. अब हम न तो आधुनिक हैं और न ही पारंपरिक। समान नागरिक संहिता से भारत विकास की ओर आगे बढ़ेगा। विश्व के अधिकतर आधुनिक देशों में ऐसे कानून लागू हैं। जैसे कि अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की , इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट, जैसे कई देश हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू किया है।
राजनीतिक इच्छाशक्ति और सर्वसम्मति का अभाव
प्रशासन, विधायिका, न्यायपालिका और नागरिक समाज के पास समान नागरिक संहिता लागू करने और निष्पादित करने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति या आम सहमति नहीं है।
धार्मिक और अल्पसंख्यक समूहों की चिंताएँ
कई धार्मिक और अल्पसंख्यक समूह UCC को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता एवं सांस्कृतिक स्वायत्तता के उल्लंघन के रूप में देखते हैं।
उन्हें भय है कि समान नागरिक संहिता एक बहुसंख्यकवादी या समरूप कानून लागू करेगी जो उनकी पहचान एवं विविधता की उपेक्षा करेगी।
उनका तर्क है कि UCC अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी। अनुच्छेद 25 ‘‘अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता’’ प्रदान करता है।
भारत समाज की विविधता
भारत विविध धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। हमारे देश की विविधता समान नागरिक संहिता को अपनाना कठिन बनाती है। राज्यों और समुदायों के बीच सांस्कृतिक मतभेद भी एक समान व्यक्तिगत कानून को रोकते हैं।
व्यक्तिगत मामलों में राज्य का हस्तक्षेप
भारत के संविधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार है। समान नियम बनाने और इन कानूनों को लागू करने के परिणामस्वरूप धर्म की स्वतंत्रता की सीमा संकुचित हो जाएगी।
लोगों की इच्छा के विरुद्ध
विभिन्न संस्कृतियों के लोग व्यक्तिगत कानूनों से अलग धर्मनिरपेक्ष कानूनों को अपनाना नहीं चाहते हैं। अतः एक समूह की परम्पराओं को दूसरे समूह पर थोपना अनुचित है।
सामान्य कानून
देश ने सामान्य कानूनों के माध्यम से मानवाधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारी की सुरक्षा के लिए मौलिक सिद्धांत स्थापित किए हैं। उदाहरण के लिए, एक सामान्य नियम है जो बाल विवाह पर रोक लगाता है और सभी व्यक्तिगत कानूनों पर शासन करता है।
यदि सामान्य नागरिक संहिता को अपनाया जाता है और लागू किया जाता है:
यह राष्ट्रीय एकीकरण में सहायता प्रदान करेगा।
परस्पर विरोधी कानूनी प्रावधानों से बचा जा सकता है।
इससे विभिन्न पर्सनल कानूनों के कारण उत्पन्न होने वाले सांप्रदायिक और पंथ-संबंधी विवादों में भी कमी आएगी।
एकता और राष्ट्रीय भावना पुनः जागृत होगी।
यह समानता, बंधुता और गरिमा के संवैधानिक मूल्यों को भी बढ़ावा देगी।
राष्ट्र किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए नई ताकत और शक्ति के साथ फिर से जागृत होगा और अंततः सांप्रदायिक और विभाजनकारी ताकतों को परास्त करेगा।
एकता और एकरूपता
सुझाए गए समान नागरिक संहिता को भारत की विविधता और बहुलवाद को स्वीकार करना चाहिए। भारतीय संविधान सांस्कृतिक मतभेदों को समायोजित करने के लिये एकीकरणवादी और नियंत्रित, दोनों तरह के बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोणों की अनुमति देता है।
समान नागरिक संहिता के निर्माण और कार्यान्वयन में समुदाय के प्रतिनिधियों, कानूनी पेशेवरों और धार्मिक नेताओं सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इससे यह सुनिश्चित हो सकता है कि समान नागरिक संहिता को सभी नागरिक निष्पक्ष और वास्तविक मानते हैं और यह विभिन्न समूहों के विभिन्न दृष्टिकोणों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है।
संतुलन के साथ लागू करना
विधि आयोग को केवल उन प्रथाओं को हटाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो संविधान में निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं करते हैं। आयोग को विभिन्न समुदायों के बीच प्रतिक्रियावादी संस्कृतिवाद को प्रोत्साहित करने से बचना चाहिए।
प्राथमिक ध्यान एक न्यायसंगत कोड के विकास पर होना चाहिए जो समानता और निष्पक्षता को प्रोत्साहित करता हो।
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समान नागरिक संहिता एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून है जो विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत और बच्चा गोद लेने आदि के मामलों में सभी पंथों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। यह कानून अलग-अलग पंथों के लिए अलग-अलग सिविल कानून न होने की मूल भावना को प्रतिष्ठित करता है और किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है।
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