भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग- यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता
- जीएस पेपर 2: शासन, प्रशासन एवं चुनौतियां- केंद्र एवं राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तथा इन योजनाओं का प्रदर्शन।
समाचारों में भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग
- मुंबई में कथित तौर पर हाथ से मैला ढोने के लिए कार्य पर रखे गए तीन मजदूरों की हाल ही में एक सेप्टिक टैंक में जहरीले धुएं के कारण मौत हो गई।
मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है?
- मैनुअल स्कैवेंजिंग सीवर या सेप्टिक टैंक से हाथ से मानव मल को शारीरिक रूप से हटाने की प्रथा है। यह अमानवीय प्रथा अधिकांशतः दलित समुदाय के सदस्यों द्वारा की जाती है, जो भारत की जाति व्यवस्था में सर्वाधिक निचले पायदान पर हैं।
- PEMSR 2013 अधिनियम के अनुसार, सेप्टिक टैंक, नालों अथवा रेलवे ट्रैक को साफ करने के लिए नियोजित लोगों को सम्मिलित करने हेतु हाथ से मैला ढोने वालों (मैन्युअल स्कैवेंजर्स) की परिभाषा को विस्तार प्रदान किया गया था।
भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध
- मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में नियोजन का निषेध तथा उनका पुनर्वास अधिनियम ( प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैन्युअल स्कैवेंजर्स एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट), 2013 के तहत, भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में नियोजन का निषेध तथा उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार, बिना सुरक्षात्मक उपकरणों के सीवरों एवं सेप्टिक टैंकों की शारीरिक रूप से सफाई को प्रतिबंधित करता है।
- यह अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण पर भी प्रतिबंध लगाता है।