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भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार
अपने पिछले लेखों में, हमने बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं ट्रिप्स की मूलभूत बातों पर चर्चा की है। इस लेख में हम भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पर चर्चा करेंगे। यह इस श्रृंखला का अंतिम लेख होगा। ये 3 लेख आपको इस विषय को मजबूत करने एवं यूपीएससी आईएएस परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करने में सहायक सिद्ध होंगे।
भारत में आईपीआर
- भारतीय पेटेंट कानून के अंतर्गत एकस्व अधिकार (पेटेंट) मात्र उसी आविष्कार के लिए प्राप्त किया जा सकता है जो नवीन एवं उपयोगी हो।
- इसके अतिरिक्त, आविष्कार को किसी निर्माता द्वारा उत्पादित मशीन, वस्तु या पदार्थ या किसी वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित होना चाहिए।
- किसी वस्तु या निर्माण की प्रक्रिया के नवाचार के लिए एक पेटेंट भी प्राप्त किया जा सकता है।
- दवा या औषधियों के संबंध में, सामग्री के लिए कोई पेटेंट प्रदान नहीं किया जाता है, भले ही वह नया हो, यद्यपि, निर्माण एवं सामग्री की प्रक्रिया पेटेंट योग्य है।
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भारत में पेटेंट कानून: इतिहास
- भारत में पेटेंट का प्रथम चरण 1856 का अधिनियम VI था।
- यद्यपि, भारत में पेटेंट कानून का इतिहास 1911 से प्रारंभ होता है जब भारतीय पेटेंट एवं डिजाइन अधिनियम, 1911 अधिनियमित किया गया था।
- वर्तमान पेटेंट अधिनियम, 1970 1972 में प्रवर्तन में आया।
- इस अधिनियम ने भारत में पेटेंट से संबंधित सभी मौजूदा कानूनों को संशोधित एवं समेकित किया।
- पेटेंट अधिनियम, 1970 को पुनः पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें उत्पाद पेटेंट को खाद्य, दवाओं, रसायनों एवं सूक्ष्मजीवों सहित प्रौद्योगिकी के समस्त क्षेत्रों में विस्तारित किया गया था।
- अनुदान-पूर्व और अनुदान-पश्चात विरोध से संबंधित प्रावधान भी प्रस्तुत किए गए हैं।
- पुनः पेटेंट अधिनियम, 1970 को पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा खाद्य, दवा, रसायन एवं सूक्ष्म जीवों सहित प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में उत्पाद पेटेंट के विस्तार के संबंध में संशोधित किया गया था।
- पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 में अनन्य विपणन अधिकारों (एक्सक्लूसिव मार्केट राइट्स/ईएमआर) से संबंधित प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है एवं अनिवार्य अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करने के लिए एक प्रावधान पेश किया गया है।
- अनुदान-पूर्व एवं पश्चात-विरोधी विरोध से संबंधित प्रावधान भी पेश किए गए हैं।
भारत में पेटेंट की अवधि
- भारत में प्रत्येक पेटेंट की अवधि, पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तिथि से 20 वर्ष है, चाहे वह अनंतिम अथवा पूर्ण विनिर्देश के साथ दायर किया गया हो।
अनिवार्य अनुज्ञप्ति
- अनिवार्य अनुज्ञप्ति (लाइसेंसिंग) तब होती है जब कोई सरकार पेटेंट स्वामित्व धारी की सहमति के बिना किसी और को पेटेंट उत्पाद या प्रक्रिया का उत्पादन करने की अनुमति प्रदान करती है या पेटेंट-संरक्षित आविष्कार का स्वयं उपयोग करने की योजना बनाती है।
- यह ट्रिप्स के अंतर्गत प्रदत्त सुनम्यता में से एक है। अनिवार्य लाइसेंसिंग भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है।
- पेटेंट की परिबंधन (सीलिंग) की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात किसी भी समय, कोई भी व्यक्ति कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन, पेटेंट के अनिवार्य लाइसेंस के अनुदान हेतु पेटेंट नियंत्रक को आवेदन कर सकता है।
पेटेंट का नवीनीकरण
- पेटेंट अधिकार को सदैव नवीन रखना एक ऐसी रणनीति है जिसे नवोन्मेषकों द्वारा उत्पादों पर पेटेंट अधिकार रखने वाले नए मिश्रण अथवा निरूपण जैसे कुछ मामूली परिवर्तन कर उन्हें नवीनीकृत करने के लिए अपनाया जाता है।
- आमतौर पर, यह तब किया जाता है जब उनके पेटेंट की अवधि समाप्त होने वाली होती है।
- नए रूप पर एक पेटेंट इस पद्धति का उपयोग करके नवप्रवर्तक कंपनी को औषधि पर 20 वर्ष का एकाधिकार प्रदान करता है।
- भारतीय पेटेंट कानून की धारा 3 (डी) पूर्ण से ही ज्ञात औषधियों/दवाओं के लिए पेटेंट को प्रतिबंधित करती है, जब तक कि नए दावे प्रभावकारिता के मामले में बेहतर न हों, जबकि धारा 3 (बी) ऐसे उत्पादों के पेटेंट पर रोक लगाती है जो सार्वजनिक हित के विरुद्ध हैं एवं वर्तमान उत्पादों पर वर्धित प्रभावकारिता का प्रदर्शन नहीं करते हैं।




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