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स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम विस्तारित

पीएम स्वनिधि कार्यक्रम यूपीएससी: प्रासंगिकता

  • जीएस 2: केंद्र एवं राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

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पीएम स्वनिधि कार्यक्रम: संदर्भ

  • हाल ही में, आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों में ‘स्वनिधि से समृद्धि’ कार्यक्रम आरंभ किया है।

 

स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम: मुख्य बिंदु

  • स्वनिधि से समृद्धि‘, PM SAVNidhi का एक अतिरिक्त कार्यक्रम 4 जनवरी 2021 को चरण 1 में 125 शहरों में आरंभ किया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर तथा उनके परिवार सम्मिलित थे।
  • उन्हें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 16 लाख बीमा लाभ एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 2.7 लाख पेंशन लाभ सहित 5 लाख योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है।
  • चरण I की सफलता को ध्यान में रखते हुए, MoHUA ने अतिरिक्त 126 शहरों में कार्यक्रम का विस्तार आरंभ किया।
  • इस चरण का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल 20 लाख योजना स्वीकृतियों के लक्ष्य के साथ 28 लाख स्ट्रीट वेंडरों तथा उनके परिवारों को कवर करना है।

 

पीएम स्वनिधि के बारे में

  • पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) को आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 01 जून, 2020 को स्ट्रीट वेंडरों को उनकी आजीविका को पुनः आरंभ करने के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने  हेतु प्रारंभ किया गया था, जो कोविड -19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।

 

पीएम स्वनिधि लक्षित लाभार्थी

  • इस योजना का लक्ष्य 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ प्रदान करना है।
  • एक विक्रेता कौन है? एक विक्रेता कोई भी एक व्यक्ति है जो अस्थायी रूप से निर्मित संरचना से या जगह-जगह घूम कर, गली, फुटपाथ, पटरी इत्यादि में वस्तुओं, माल, बर्तन, खाद्य पदार्थों या दैनिक उपयोग  की वस्तुओं की बिक्री या जनता को सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है।

 

पीएम स्वनिधि लाभ

  • विक्रेता 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जो एक वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में प्रतिदेय (चुकाने योग्य) है।
  • ऋण के समय पर/शीघ्र पुनर्दायगी पर, त्रैमासिक आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी जमा की जाएगी।
  • ऋण की शीघ्र पुनर्दायगी पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
  • यह योजना नकद वापसी (कैशबैक) प्रोत्साहन के माध्यम से 100 रुपये प्रति माह की राशि तक डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करती है।
  • विक्रेता ऋण की समय पर/शीघ्र पुनर्दायगी पर ऋण सीमा बढ़ाने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

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स्वनिधि से समृद्धिकार्यक्रम

  • ‘स्वनिधि से समृद्धि’, PM SVANidhi का एक अतिरिक्त कार्यक्रम 4 जनवरी 2021 को चरण 1 में 125 शहरों में आरंभ किया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर तथा उनके परिवार सम्मिलित थे।
  • स्ट्रीट वेंडरों को उनके समग्र विकास तथा सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने हेतु “स्वनिधि से समृद्धि” कार्यक्रम आरंभ किया गया था।

 

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