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सरकार देशद्रोह कानून (आईपीसी की धारा 124) पर पुनर्विचार करेगी 

राजद्रोह कानून (आईपीसी की धारा 124) – यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

  • जीएस पेपर 2: शासन, प्रशासन एवं चुनौतियां
    • विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां एवं अंतः क्षेप तथा उनकी अभिकल्पना एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

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चर्चा में राजद्रोह कानून (आईपीसी की धारा 124)

  • हाल ही में, गृह मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स/एमएचए) ने सर्वोच्च न्यायालय को देशद्रोह कानून (आईपीसी की धारा 124) की “पुन: जांच” तथा “पुनर्विचार” करने के अपने निर्णय की सूचना दी।

 

राजद्रोह कानून की पुन: जांच के लिए सरकार का तर्क (आईपीसी की धारा 124)

  • औपनिवेशिक विरासत का परित्याग: यह प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है कि भारत को ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के बैनर तले स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाते हुए पुराने कानूनों सहित “औपनिवेशिक बोझ” को दूर करने  हेतु कठिन परिश्रम करना चाहिए।
  • नागरिक स्वतंत्रता  एवं राष्ट्र की सुरक्षा के मध्य संतुलन स्थापित रखना: भारतीय दंड संहिता ( इंडियन पीनल कोड/आईपीसी) की धारा 124 पर पुनर्विचार एवं पुन: जांच करके, सरकार का उद्देश्य नागरिक स्वतंत्रता तथा मानवाधिकारों की चिंताओं को दूर करना है, साथ ही राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखना तथा उसकी रक्षा करना है।
  • एक सक्षम मंच निर्मित करना: गृह मंत्रालय ने  न्यायालय से तब तक प्रतीक्षा करने का आग्रह किया जब तक कि सरकार “उचित मंच” से पूर्व देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार की कवायद पूरी नहीं कर लेती।

 

देशद्रोह कानून (आईपीसी की धारा 124) क्या है?

  • धारा 124 ए के बारे में: यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए के तहत एक अपराध है।
  • परिभाषा: धारा 124 ए राजद्रोह को एक अपराध के रूप में परिभाषित करती है, जब “कोई भी व्यक्ति शब्दों द्वारा, या तो वाक अथवा लिखित, या संकेतों द्वारा अथवा दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा, भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष घृणा या अवमानना अथवा उत्तेजित करने या उकसाता है अथवा उकसाने का प्रयास करता है”।
    • अनिष्ठा में द्रोह एवं शत्रुता की सभी भावनाएँ सम्मिलित होती हैं।
    • यद्यपि, घृणा, अवमानना ​​या द्रोह को उकसावे या  उकसाने का प्रयास किए बिना टिप्पणी, इस धारा के तहत अपराध नहीं होगी।
  • राजद्रोह कानून के तहत सजा:
    • राजद्रोह एक गैर-जमानती अपराध है।
    • धारा 124ए के तहत सजा तीन वर्ष की अवधि से लेकर आजीवन कारावास तक है, जिसमें अर्थदंड (जुर्माना) भी जोड़ा जा सकता है।
    • इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से रोक दिया जाता है।
    • उन्हें अपने पासपोर्ट के बिना रहना होगा एवं आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक समय स्वयं को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
  • स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए अवलोकन:
    • महात्मा गांधी ने इसे कहा- नागरिकों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए डिजाइन किए गए आईपीसी के राजनीतिक वर्गों के मध्य राजकुमार
    • पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह प्रावधान “अप्रिय” एवं “अत्यधिक आपत्तिजनक” था  तथा “जितनी जल्दी हम इससे छुटकारा पा लें उतना अच्छा है”।

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राजद्रोह कानून (आईपीसी की धारा 124) के साथ संबद्ध चिंताएं

  • वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है: जो संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान किया गया है।
  • व्यापक दुरुपयोग: इसका प्रयोग उन मामलों में भी किया जा रहा है जहां हिंसा के लिए उकसाना या सार्वजनिक अव्यवस्था उत्पन्न करने की प्रवृत्ति नहीं है।
    • इसके प्रावधान अस्पष्ट हैं  एवं अनेक व्याख्याओं के लिए प्रवण हैं, उदाहरण के लिए, ‘सार्वजनिक व्यवस्था, ‘अनिष्ठा’, इत्यादि। इससे सरकार द्वारा उनकी सनक एवं पसंद तथा अन्य संकीर्ण राजनीतिक हितों के आधार पर दुरुपयोग किया जाता है।
    • सरकार इस उपकरण का उपयोग सरकार के प्रति असहमति एवं आलोचना को दबाने के लिए करती है जो एक जीवंत लोकतंत्र में सार्वजनिक नीति के आवश्यक तत्व हैं।
    • राजनीतिक असहमति  को उत्पीड़ित करने के लिए एक उपकरण के रूप में इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है।
  • भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं तथा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2019 जैसे कानूनों में ऐसे प्रावधान हैं जो “सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने” या “हिंसा एवं अवैध तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकने” को दंडित करते हैं।
    • ये राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करने हेतु पर्याप्त हैं, भारतीय दंड संहिता के तहत एक समर्पित धारा 124 ए की आवश्यकता को समाप्त करते हैं।
  • ब्रिटेन (भारतीयों पर अत्याचार करने हेतु राजद्रोह का प्रारंभ) ने पहले ही अपने देश में राजद्रोह कानून को समाप्त कर दिया है, जिससे भारत ऐसा करने के लिए प्रेरित हुआ है।

 

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