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पेपर इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (PIMS)

पेपर इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (PIMS) – यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

  • जीएस पेपर 2: शासन, प्रशासन एवं चुनौतियां- विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां एवं  अंतः क्षेप तथा उनकी अभिकल्पना एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

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समाचारों में कागज आयात अनुश्रवण प्रणाली (पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम/पीआईएमएस)

  • हाल ही में, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड/डीजीएफटी) ने प्रमुख कागज उत्पादों की आयात नीति में संशोधन करके कागज आयात अनुश्रवण प्रणाली (पीआईएमएस) की शुरुआत की है।

 

पेपर इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (PIMS)

  • पेपर इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (PIMS) के बारे में: पेपर इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (PIMS) व्यापार समझौतों का लाभ लेने के लिए उत्पाद के डंपिंग एवं अन्य देशों के माध्यम से वस्तुओं को फिर से रूट करने में सहायता करेगा।
    • पीआईएमएस इस श्रेणी के तहत ‘मेक इन इंडिया’ एवं ‘आत्मनिर्भर  भारत’ पहल को भी प्रोत्साहन दे सकता है।
  • कार्यान्वयन: PIMS 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होगा।
    • यद्यपि, पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा 15 जुलाई 2022 से उपलब्ध होगी।
  • प्रयोज्यता: पीआईएमएस 201 प्रशुल्क (टैरिफ) लाइनों को कवर करने वाले पेपर उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर घरेलू क्षेत्र क्षेत्र इकाई द्वारा आयात पर लागू होगा, जैसे-
    • अखबारी कागज,
    • हस्तनिर्मित कागज,
    • लेपित कागज,
    • अ-लेपित कागज,
    • लिथो एवं ऑफसेट पेपर,
    • महीन काग़ज़,
    • टॉयलेट पेपर,
    • डिब्बे,
    • लेबल, इत्यादि।
  • अपवर्जित मदें: कागज के उत्पादों जैसे मुद्रा कागज, बैंक बॉन्ड तथा चेक पेपर, सुरक्षा मुद्रण कागज  इत्यादि को कागज आयात निगरानी प्रणाली (पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टमपी/आईएमएस) के तहत अनिवार्य पंजीकरण से बाहर रखा गया है।
  • आवश्यकता: घरेलू कागज उद्योग की मांग के आधार पर, पीआईएमएस को प्रारंभ किए जाने का उद्देश्य  निम्नलिखित पर अंकुश लगाना है-
    • “अन्य” श्रेणी के तहत आयात टैरिफ लाइन,
    • अधोबीजकन (कम चालान) के माध्यम से घरेलू बाजार में कागज उत्पादों की डंपिंग,
    • गलत घोषणा द्वारा निषिद्ध माल का प्रवेश,
    • व्यापार समझौतों के बदले अन्य देशों के माध्यम से माल को फिर से रूट करना।

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पेपर इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (PIMS) प्रक्रियाएँ

  • पीआईएमएस के अनुसार, एक आयातक को ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से 500/- रुपये के पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके एक स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, न कि 75 वें दिन से पूर्व एवं आयात खेप के आने की अपेक्षित तिथि से 5 वें दिन के बाद नहीं।
  • स्वत: पंजीकरण संख्या 75 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी एवं पंजीकरण की वैधता अवधि के भीतर, एक ही पंजीकरण संख्या में अनुमत मात्रा के लिए एकाधिक माल के बिल ऑफ एंट्री (बीओई) की अनुमति प्रदान की जाएगी।
  • इसके अतिरिक्त, पीआईएमएस के तहत पंजीकरण विशेष आर्थिक क्षेत्र/मुक्त व्यापार गोदाम क्षेत्र में एक इकाई द्वारा आयात के समय या पीआईएमएस के अंतर्गत सम्मिलित वस्तुओं के निर्यात उन्मुख इकाई द्वारा आयात के समय भी आवश्यक होगा।
  • यद्यपि, एसईजेड/एफटीडब्ल्यूजेड/ईओयू से डीटीए को सीमा शुल्क निकासी के समय घरेलू प्रादेशिक क्षेत्र (डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया/डीटीए) इकाई द्वारा पीआईएमएस के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, यदि कागज की उस वस्तु का कोई प्रसंस्करण नहीं हुआ है जो SEZ/FTWZ/EOU में प्रवेश के समय PIMS में पूर्व समय से पंजीकृत है ।

 

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