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जीकेवाई: प्रासंगिकता
- जीएस 2: केंद्र एवं राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
डीडीयू-जीकेवाई: संदर्भ
- हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा की है।
डीडीयू-जीकेवाई: प्रमुख बिंदु
- डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत 2021-22 के दौरान 2.80 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने तथा 1.96 लाख उम्मीदवारों को नियोजित करने का लक्ष्य है।
- फरवरी 2022 तक, डीडीयू-जीकेवाई के तहत 11.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था, जिनमें से 7 लाख से अधिक उम्मीदवारों को डीडीयू-जीकेवाई के तहत नियोजित किया गया था।
- आवधिक समीक्षा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन/एनआरएलएम) पर नीति आयोग के अध्ययन दोनों ने कहा है कि कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- विगत वर्ष की तुलना में डीडीयू-जीकेवाई में ग्रामीण युवाओं की कम रुचि प्रदर्शित करने का कोई संकेत नहीं है।
डीडीयू-जीकेवाई क्या है?
- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के एक भाग के रूप में 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY) की घोषणा की है।
- डीडीयू-जीकेवाई को ग्रामीण निर्धन परिवारों की आय में विविधता जोड़ने तथा ग्रामीण युवाओं की करियर आकांक्षाओं को पूर्ण करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ कार्य सौंपा गया है।
- डीडीयू-जीकेवाई प्लेसमेंट, प्रतिधारण, करियर की प्रगति तथा विदेशी प्लेसमेंट पर बल देने के साथ वैश्विक मानकों के लिए मानक प्रशिक्षण परियोजनाओं को वित्त पोषित करके ग्रामीण आबादी की चुनौतियों को पूरा करता है।
- डीडीयू-जीकेवाई 28 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 689 जिलों में उपस्थित है, जो 7,426 से अधिक प्रखंडों के युवाओं को प्रभावित करता है।
डीडीयू-जीकेवाई के लाभ
- यह समाज के निर्धन तथा उपेक्षित वर्ग को लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है क्योंकि यह ग्रामीण निर्धनों को बिना किसी लागत के मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- इसमें एक समावेशी कार्यक्रम डिजाइन है क्योंकि यह अनिवार्य रूप से सामाजिक रूप से वंचित समूहों (एससी / एसटी- 50%; अल्पसंख्यक-15%; महिला- 33%) को अनिवार्य रूप से कवर करता है।
- यह प्रशिक्षण से लेकर करियर की प्रगति तक पर ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि यह रोजगार प्रतिधारण, करियर प्रगति तथा विदेशी प्लेसमेंट के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने में अग्रणी है।
- यह नियोजन-उपरांत सहायता (पोस्ट-प्लेसमेंट सपोर्ट), प्रव्रजन सहायता (माइग्रेशन सपोर्ट) तथा एलुमनाई नेटवर्क प्रदान करके पदस्थापित उम्मीदवारों के लिए अधिक समर्थन प्रदान करता है।
- साझेदारी नियोजन के निर्माण में इसका एक अग्रसक्रिय दृष्टिकोण है क्योंकि यह कम से कम 70% (पूर्व में 75%) प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए गारंटीकृत प्लेसमेंट प्रदान करता है।
डीडीयू जीकेवाई हेतु पात्रता
- ग्रामीण युवा:15 – 35 वर्ष
- एससी/एसटी/महिला/पीवीटीजी/पीडब्ल्यूडी: 45 वर्ष की आयु तक
डीडीयू-जीकेवाई का कार्यान्वयन
- डीडीयू-जीकेवाई त्रि स्तरीय कार्यान्वयन मॉडल का अनुसरण करता है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट/MoRD) में DDU-GKY राष्ट्रीय इकाई नीति-निर्माण, तकनीकी सहायता एवं सुविधा प्रदाता अभिकरण के रूप में कार्य करती है।
- डीडीयू-जीकेवाई राज्य मिशन कार्यान्वयन सहायता प्रदान करते हैं एवं परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां ( प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज/पीआईए) कौशल तथा प्लेसमेंट परियोजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम को लागू करती हैं।




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