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चांसलर कांउंड्रम- यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता
- जीएस पेपर 2: संघवाद- संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे एवं चुनौतियां।
कुलाधिपति पहेली
- हाल ही में, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने का निर्णय लिया।
राज्यपाल एवं पश्चिम बंगाल सरकार के मध्य तनावपूर्ण संबंध
- पश्चिम बंगाल सरकार का यह निर्णय राज्यपाल जगदीप धनखड़ एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मध्य गंभीर रूप से तनावपूर्ण संबंधों का परिणाम प्रतीत होता है।
- उनके प्रायः कुलपतियों की नियुक्ति एवं विश्वविद्यालयों के कामकाज से संबंधित मुद्दों पर मतभेद सामने आए हैं।
- राज्यपाल का आरोप: उन्होंने आरोप लगाया था कि कुलपति, नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना कुलपतियों की नियुक्ति की गई थी।
- कुछ अवसरों पर कुलपति राज्यपाल-कुलपति के साथ बैठक के लिए उपस्थित नहीं हुए थे।
अन्य राज्यों में संघर्ष
- तमिलनाडु: तमिलनाडु ने हाल ही में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए कुलाधिपति के स्थान पर राज्य सरकार को सशक्त बनाने के लिए विधेयक पारित किए।
- इसने चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणालियों के लिए एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक अलग विधेयक भी पारित किया, जिसके कुलपति मुख्यमंत्री होंगे।
- हालांकि, विधेयकों को अभी राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।
- केरल: केरल में, एक अलग तरह का विवाद है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री से विश्वविद्यालयों के कामकाज में कथित राजनीतिक हस्तक्षेप के आलोक में कुलाधिपति की भूमिका निभाने के लिए कहा।
संघर्ष का कारण
- राज्यपाल की वैधानिक भूमिका: उपरोक्त घटनाक्रम इस बात को रेखांकित करते हैं कि राज्यपालों को वैधानिक भूमिकाएँ प्रदान करना निर्वाचित शासन एवं राज्यपालों के मध्य संघर्ष का स्रोत हो सकता है जिन्हें केंद्र के अभिकर्ता (एजेंट) के रूप में देखा जाता है।
- राज्यपालों को कुलाधिपति बनाने एवं उन पर कुछ वैधानिक शक्तियाँ निहित करने का मूल उद्देश्य विश्वविद्यालयों को राजनीतिक प्रभाव से बचाना था।
सरकारिया आयोग की रिपोर्ट
- इसने राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका एवं कुलाधिपति के रूप में निभाई गई वैधानिक भूमिका के मध्य अंतर को स्वीकार किया।
- इसने यह भी रेखांकित किया कि कुलाधिपति सरकार के परामर्श को ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं हैं। हालांकि, इसने कहा कि मुख्यमंत्री या संबंधित मंत्री से परामर्श करने वाले राज्यपाल को एक स्पष्ट लाभ था।
पुंछी आयोग की रिपोर्ट
- आयोग ने कहा कि राज्यपाल को “पदों एवं शक्तियों से बोझिल नहीं होना चाहिए जो इस पद को विवादों या सार्वजनिक आलोचना के प्रति अनावृत कर सकते हैं”।
- इसने राज्यपाल को वैधानिक शक्तियां प्रदान करने के विरुद्ध परामर्श दिया था।
- इसने ऐसा अनुभव किया कि राज्यपाल को विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने की प्रथा की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। पुंछी आयोग ने कहा कि-
- मंत्रियों की स्वाभाविक रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा को विनियमित करने में रुचि होगी एवं ऐसी स्थिति को बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है जहां कार्यों एवं शक्तियों का टकराव हो।
निष्कर्ष
- समय आ गया है कि सभी राज्य राज्यपाल को कुलाधिपति बनाने पर पुनर्विचार करें।
- हालांकि, उन्हें विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की रक्षा के वैकल्पिक साधनों की भी खोज करनी चाहिए ताकि सत्ताधारी दल विश्वविद्यालयों के कामकाज पर अनुचित प्रभाव न डालें।



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