Table of Contents
How The President of India Is Elected?
- An electoral college made up of representatives from both chambers of India’s parliament as well as the legislative bodies of all the States and Union Territories elects the country’s president.
- The nominated candidates for the Rajya Sabha, Lok Sabha, or State Legislative Assemblies are not eligible to participate in the election because they are not qualified to be members of the Electoral College. In a same vein, legislative council members are not eligible to vote in the presidential election.
- A candidate for president must get the support of at least 50 electors, including 50 electors who support the candidacy. A secret ballot is then used to bring the election to a close. Article 55 of the Constitution, which addresses consistency in the representation of several states in the election of the President, lays forth the procedures for doing so. According to Article 55(3) of the Constitution, voting must take place in a secret ballot election using the single transferable vote system in conformity with the proportional representation system.
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?
- भारत की संसद के दोनों सदनों के साथ-साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधायी निकायों के प्रतिनिधियों से बना एक निर्वाचक मंडल देश के राष्ट्रपति का चुनाव करता है।
- राज्यसभा, लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के लिए नामांकित उम्मीदवार चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि वे इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य बनने के योग्य नहीं हैं। उसी तरह, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के योग्य नहीं हैं।
- राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को उम्मीदवारी का समर्थन करने वाले 50 निर्वाचकों सहित कम से कम 50 निर्वाचकों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। फिर गुप्त मतदान का उपयोग चुनाव को समाप्त करने के लिए किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 55, जो राष्ट्रपति के चुनाव में कई राज्यों के प्रतिनिधित्व में निरंतरता को संबोधित करता है, ऐसा करने की प्रक्रियाओं को बताता है। संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अनुसार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुरूप एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग करते हुए गुप्त मतदान चुनाव में मतदान होना चाहिए।
Preconditions for the post of Indian President
- According to Article 58 of the Indian Constitution, candidates for the position of President must be Indian citizens and at least 35 years old. The Presidential candidate may also be disqualified for holding a office of profit inside the Government of India or a State Government, just as a member of the Lok Sabha.
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों को भारतीय नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को केवल लोकसभा के सदस्य के रूप में भारत सरकार या राज्य सरकार के भीतर लाभ का पद धारण करने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।
Nomination process for the post of The President of India
- The candidate’s nomination must be submitted using a prescribed form (Form 2) in accordance with the Presidential and Vice-Presidential Election Rules, 1974, as determined by the Election Commission. The said form is then approved by at least 50 electors who are also the proposers and seconders of the motion. The voter here suggests (elected MPs and elected MLAs).
- जैसा कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करते समय राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के अनुसार एक निर्धारित फॉर्म (फॉर्म 2) का पालन करना होगा। तब उक्त प्रपत्र को कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदक के रूप में स्वीकार किया जाता है। *यहां निर्वाचक का अर्थ है (निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक।
- After completion, the nomination paper must be delivered to the returning officer on any day other than a public holiday. The candidates themselves or any of their supporters may file the documents.
- नामांकन पत्र पूरा होने के बाद सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर किसी भी दिन रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। पर्चा दाखिल किया जा सकता है या तो उम्मीदवार स्वयं या उनके किसी समर्थक द्वारा।
- The prospective candidate then pays Rs 15,000 as a security deposit to the returning officer. The deposit can be made at the Reserve Bank of India or a government treasury, and the payment can be made in cash or with a check proving it.
- इसके बाद संभावित उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर को सुरक्षा जमा के रूप में 15,000 रुपये का भुगतान करता है। जमा भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में किया जा सकता है, और भुगतान नकद में या इसे साबित करने वाले चेक के साथ किया जा सकता है।
- The candidate must produce a certified copy of the entry listing his name on the electoral roll for the parliamentary district in which he is listed as an elector.
- उम्मीदवार को उस संसदीय जिले की मतदाता सूची में अपना नाम सूचीबद्ध करने वाली प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी जिसमें वह एक निर्वाचक के रूप में सूचीबद्ध है।
- Proportional representation is used in the presidential elections.
- राष्ट्रपति चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग किया जाता है।
- Each MP’s vote is worth 700 pts. After the Jammu & Kashmir Assembly was abolished in 2018, it was downsized from 708. The state that an MLA represents determines the weight of their vote.
- प्रत्येक सांसद का वोट 700 अंक का होता है। 2018 में जम्मू और कश्मीर विधानसभा को समाप्त करने के बाद, इसे 708 से घटा दिया गया था। एक विधायक जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, वह उनके वोट के वजन को निर्धारित करता है।
- The value of a vote is typically calculated using a formula that divides the state’s entire population by 1,000 times the size of its Legislative Assembly. However, until the results of the 2026 national census are revealed, any alteration in the constituency’s borders is prohibited by the 84th Amendment to the Indian Constitution. This suggests that the population used for this operation is based on the census done in 1971.
- एक वोट के मूल्य की गणना आम तौर पर एक सूत्र का उपयोग करके की जाती है जो राज्य की पूरी आबादी को उसकी विधान सभा के आकार के 1,000 गुना से विभाजित करती है। हालांकि, 2026 की राष्ट्रीय जनगणना के परिणाम सामने आने तक, भारतीय संविधान के 84वें संशोधन द्वारा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में कोई भी परिवर्तन निषिद्ध है। इससे पता चलता है कि इस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की गई आबादी 1971 में हुई जनगणना पर आधारित है।