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संपादकीय विश्लेषण: न्यायालय में लंबित मामलों से कैसे निपटा जाए?

यूपीएससी के लिए आज के संपादकीय विश्लेषण की प्रासंगिकता क्या है? 

आज का संपादकीय हमारे देश में न्यायालयों में लंबित मामलों के मुद्दे पर आधारित है। न्यायालयों में लंबित मामले हमारी न्यायिक प्रणाली की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यह संपादकीय इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। इसमें जीएस 2: न्यायपालिका, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा हेतु न्यायिक समीक्षा शामिल है।

संपादकीय विश्लेषण: न्यायालय में लंबित मामलों से कैसे निपटा जाए?_3.1

चर्चा में क्यों है? 

  • हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि न्यायालय में वादों (मामलों) का लंबित रहना एक शाश्वत खामी है जो नागरिकों के अधिकारों के समय पर रक्षक के रूप में न्यायालय की भूमिका को प्रभावित करता है। 
  • उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हर छोटी-छोटी पुकार को सुनना है। 
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने से लंबित मामलों की शाश्वत समस्या समाप्त नहीं होगी एवं यह कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति को खोजना अब अत्यधिक कठिन कार्य है।

 

कोविड-19 के कारण लंबित मामले? 

  • एक स्वतंत्र लीगल रिसर्च थिंक टैंक, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के एक विश्लेषण के अनुसार, कोविड-19 महामारी का भारतीय न्यायपालिका पर तीव्र प्रभाव पड़ा है, 2020 में जिला न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। 
  • यह 2013 के बाद से इस तरह की सबसे बड़ी पेंडेंसी थी। जबकि शीर्ष न्यायालय ने न्यायाधीशों की कम  संख्या होने पर पर भी मामलों की सुनवाई की, उच्च न्यायालयों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत जिला अदालतों के साथ अस्थायी रूप से सुनवाई को बंद करना पड़ा। 
  • सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आभासी सुनवाई शुरू करने के अपने निर्णय की घोषणा की।  
  • न्यायालयों को यह निर्धारित करने में कुछ समय लगा कि न्यायालयों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी समाधानों को शीघ्रता से कैसे अपनाया जाए। 
  • प्रत्येक राज्य की न्यायपालिका ने अपनी सीमित क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए अलग-अलग उपाय अपनाए।

 

न्यायालयों में लंबित मामलों से कैसे निपटें? 

विधि एवं न्याय पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने लंबित अदालती मामलों की समस्या को हल करने के लिए लीक से हटकर सोचने का आह्वान किया है। यहां तीन समाधान दिए गए हैं जो करने योग्य हैं, अधिक लागत साध्य नहीं हैं एवं समाधान प्रदान करते हैं:

वर्तमान न्यायाधीशों के कार्यकाल का विस्तार करने हेतु

  • उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वश्रेष्ठ का चयन कैसे करें?: उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों से तदर्थ न्यायाधीशों (62 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात) के रूप में सेवाएं लेना जारी रखें जो युवा न्यायाधीशों की तुलना में अनुभवी एवं अधिक सक्षम हैं। 
  • एसएलपी की व्यापक संख्या से कैसे निपटें? 
  • विशेष अनुमति याचिकाओं (स्पेशल लीव पिटिशन/एसएलपी) के दाखिले की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में वापस लाना। ये वो अपीलें हैं जो देश भर में अधीनस्थ न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों के सभी प्रकार के आदेशों के विरुद्ध प्रत्येक सप्ताह सैकड़ों की संख्या में दायर की जाती हैं। 
  • वे सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट/SC) में न्याय के लिए सबसे बड़ी बाधाएं हैं क्योंकि वे देश के वरिष्ठतम न्यायाधीशों का आधा समय केवल इन विशालकाय फाइलों को पढ़ने में लगाते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किस मिनट के अंश को सुनना है तथा शेष को खारिज करना है। 
  • यह वर्तमान न्यायाधीशों की पर्याप्त पीठ क्षमता (बेंच स्ट्रेंथ) एवं संरचना में महत्वपूर्ण मामलों को स्वीकार करने में सक्षम करेगा। 
  • उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायाधीश के रूप में बैठें: इसे थोड़ा और विस्तार प्रदान करें एवं एक योजना बनाएं जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सप्ताह में एक बार किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय के मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीश के रूप में बैठें। अनेक अधिवक्ता इस महान  कार्य के लिए साइन अप करेंगे तथा अनुभव योगदान करेंगे एवं अनेक उत्कृष्ट कार्य करेंगे।

ऑनलाइन न्याय को मजबूत करने हेतु 

  • ऑनलाइन न्याय को और बेहतर कैसे करें?:
    • तदर्थ न्यायाधीशों को न्यूनतम सहायक कर्मचारियों के साथ घर से ऑनलाइन कार्य करने में सक्षम बनाना मानव एवं प्रौद्योगिकी संसाधनों का एक उत्कृष्ट दोहन है; यह बड़ी संख्या में मामलों को निपटाने में सक्षम होगा। 
    • कार्बन फुटप्रिंट से बचने के लिए पर्यावरण को भी राहत प्राप्त होगी।

मध्यस्थता का उपयोग करना

  • मध्यस्थता, मुकदमेबाजी से बेहतर है:
    • विवाद समाधान की एक पद्धति के रूप में, मध्यस्थता उन मामलों में मुकदमेबाजी से कहीं बेहतर है जहां इसे लागू किया जा सकता है। 
    • वे व्यक्तिगत (स्वीय विधि) एवं वैवाहिक से लेकर नागरिक तथा वाणिज्यिक एवं संपत्ति विवादों तक एक विस्तृत श्रृंखला को समाहित करते हैं। 
    • इस प्रक्रिया के साथ भारत का एक अद्भुत प्रारंभिक दौर रहा है; 20 वर्ष से भी कम अवधि में इसने हजारों प्रशिक्षित एवं उत्साही अधिवक्ताओं तथा लाखों मामलों को संभालने वाले अन्य मध्यस्थों के साथ न्यायालय में स्वयं को मजबूती से स्थापित कर लिया है।
  • मध्यस्थता प्राथमिक नीति होनी चाहिए:
    • सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन ने कहा, ‘मध्यस्थता के बारे में क्या पसंद नहीं है? सुधार के केंद्रीय पेग के रूप में मध्यस्थता का उपयोग करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। 
    • हालांकि, जो आवश्यक है, वह यह है कि इसका आश्रय लेने हेतु समझदार नीतियों एवं रणनीतियों को तैयार एवं कार्यान्वित किया जाए तथा इनमें से प्रमुख, इसे मध्यस्थों के लिए एक पेशेवर रूप से आकर्षक करियर विकल्प बनाना है जो शांतिदूत बनकर जीवन यापन करने के इच्छुक हैं।
  • भारतीय मध्यस्थता सेवा:
    • न्यायिक सेवा की तर्ज पर भारतीय मध्यस्थता सेवा निर्मित की जा सकती है। 
    • तथा वर्तमान एवं भावी वादकारियों के लिए प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन दोनों को तैयार किया जाना चाहिए ताकि वे सद्भावना के साथ इस सहमति पूर्ण तरीके को आजमा सकें।

 

निष्कर्ष 

यदि इसे सुनियोजित एवं क्रियान्वित किया जाता है, तो हमारे पास न्यायालयों से लंबित मामलों का आधा भार उठाने की क्षमता है। हमें केवल कुछ व्यावहारिक समाधानों को लागू करने की आवश्यकता है जैसे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ई-न्याय प्रणाली विकसित करना एवं पक्षों को मध्यस्थता की मेज पर लाना।

 

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