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राजस्थान का कदम गिग वर्कर्स के लिए कुछ आशा जगाता है, द हिंदू संपादकीय विश्लेषण

द हिंदू संपादकीय विश्लेषण: यूपीएससी एवं अन्य राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक विभिन्न अवधारणाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से द हिंदू अखबारों के संपादकीय लेखों का संपादकीय विश्लेषण। संपादकीय विश्लेषण ज्ञान के आधार का विस्तार करने के साथ-साथ मुख्य परीक्षा हेतु बेहतर गुणवत्ता वाले उत्तरों को तैयार करने में सहायता करता है। आज का हिंदू संपादकीय विश्लेषण ‘राजस्थान के कदम से गिग वर्कर्स के लिए कुछ आशा जगाता है’, विशेष रूप से राज्य में गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार की पहल की पृष्ठभूमि में गिग वर्कर्स की समस्याओं तथा चुनौतियों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है।

राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग कर्मकार सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कोष चर्चा में क्यों है?

हाल ही में, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भारत के आरंभिक कल्याण कोष की स्थापना के संबंध में एक घोषणा की, जिसे राजस्थान प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कर्मकार सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कोष (राजस्थान प्लेटफार्म बेस्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड) के रूप में जाना जाता है।

  • यह विकास 2020 में सामाजिक सुरक्षा संहिता के पारित होने के उपरांत गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली कमजोरियों को दूर करने हेतु एक महत्वपूर्ण नियामक कदम है।
  • इस कोष का कार्यान्वयन विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह कोविड-19 महामारी के दौरान प्लेटफॉर्म के कर्मकारों के द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता प्रदान करता है है, जहां उन्होंने महानगरीय रसद के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली के रूप में कार्य किया, खाद्य राहत पहलों में राज्य सरकारों के साथ  मिलकर कार्य किया एवं ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा किया। .

अन्य राज्यों द्वारा गिग कर्मकारों के लिए पहल की कमी

2023 तक, अनेक राज्य सरकारों ने अभी तक सामाजिक सुरक्षा संहिता के क्रियान्वयन की रूपरेखा के नियम स्थापित नहीं किए हैं।

  • इस विलंब ने गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए समय पर लाभ के प्रावधान के संबंध में चिंताओं को उठाया है, जिन्हें “स्वतंत्र ठेकेदारों” के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बावजूद, नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के समान नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है।
  • हालांकि, राजस्थान, संभवतः आगामी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण एक सक्रिय राज्य के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इस संबंध में त्वरित कार्रवाई कर रहा है।
  • उनका सक्रिय दृष्टिकोण गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की उनकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है।

राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड

स्वतंत्रता के पश्चात के युग के दौरान, विशिष्ट उद्योगों जैसे कि निर्माण श्रमिकों, डॉक श्रमिकों एवं हेड लोडर्स (माथाडी) ने उनके कल्याण के लिए कल्याण बोर्डों की स्थापना की है। राजस्थान प्लेटफॉर्म-आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड के प्रारंभिक के साथ, एक समान संस्था अब प्रौद्योगिकी-मध्यस्थ कार्यबल की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उपलब्ध होगी।

  • यह बोर्ड एक त्रिपक्षीय निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसमें नौकरशाही, नियोक्ताओं अथवा ग्राहकों एवं श्रमिक संघों या संघों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
  • यह पारंपरिक औपचारिक रोजगार संरचना के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में कार्य करता है, जो श्रमिकों, नियोक्ताओं एवं राज्य के मध्य संचार एवं मुद्दों को शीघ्रता से हल करने हेतु रोजगार अनुबंधों एवं अंशदायी कार्यकर्ता लाभों पर निर्भर करता है।

त्रिपक्षीय कल्याण बोर्ड की आवश्यकता

अनौपचारिक श्रमिकों के उच्च व्यापकता वाले क्षेत्रों में, लाभ पहुंचाना एक जटिल कार्य बन जाता है क्योंकि कागज पर औपचारिक रोजगार संबंध प्रायः अनुपस्थित होते हैं। परिणामस्वरूप, राज्य को इन श्रमिकों की पहचान करने कथा उन्हें लाभ प्रदान करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

  • अनौपचारिक श्रमिकों की उपस्थिति को स्वीकार करने के लिए नियोक्ताओं को बाध्य करने हेतु एक त्रिपक्षीय संबंध की स्थापना आवश्यक हो जाती है, श्रमिकों को एकजुट होने एवं सामूहिक रूप से उनकी सरोकारों को बढ़ाने में सक्षम बनाता है तथा इस संबंध में मध्यस्थता एवं संपर्क में राज्य की भूमिका को सुविधाजनक बनाता है।
  • इस त्रिपक्षीय संबंध के निर्माण से, प्रभावी संचार मार्ग स्थापित किए जा सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि श्रमिकों एवं नियोक्ताओं को उनके उचित अधिकार प्राप्त हों तथा शिकायतों का उचित समाधान किया जाए।

गिग कर्मकार बोर्ड के वित्तपोषण से संबंधित चुनौती

राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में लगभग तीन से चार लाख श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। हालांकि, बोर्ड को उन प्रकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में सीमाओं का सामना करना पड़ता है जो वह स्थापित कर सकता है।

  • सामाजिक सुरक्षा पर संहिता के प्रावधानों के तहत, राज्य श्रम मंत्रालयों को भविष्य निधि, रोजगार क्षति लाभ, आवास, श्रमिकों के बच्चों के लिए शैक्षिक योजनाओं, कौशल वृद्धि एवं अंतिम संस्कार सहायता सहित कार्यक्रमों की एक सीमित श्रृंखला से चयन करने का अधिकार है।
  • दुर्भाग्य से, जीवन एवं विकलांगता कवरेज, स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा कथा शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक योजनाएं केवल केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ एवं वित्त पोषित की जा सकती हैं।
  • केंद्र सरकार के पास यह निर्धारित करने की शक्ति है कि कौन से राज्य इन केंद्रीय योजनाओं को प्राप्त करेंगे, उन केंद्रीय योजनाओं की अवधि एवं गिग तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए पात्रता मानदंड।
  • यह प्रतिबंध संभावित वित्त पोषण सीमाओं या कमी से और बढ़ सकता है, जो कल्याण बोर्ड की पहल के दायरे एवं प्रभावशीलता को संभावित रूप से प्रभावित करता है।

गिग कर्मकार से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संहिता 

इस मुद्दे को हल करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा संहिता निर्धारित करती है कि गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म-आधारित कंपनियों को अपने राजस्व का 1% -2% नव स्थापित कल्याणकारी योजनाओं के लिए योगदान करना अपेक्षित है।

  • यह प्रावधान गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय उत्तरदायित्व के संबंध में केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को स्पष्टता प्रदान करता है।
  • विनिर्माण कर्मकार (कंस्ट्रक्शन वर्कर) बोर्ड द्वारा एक समान दृष्टिकोण लिया जाता है, जो विनिर्माण श्रमिकों  केक कल्याण का समर्थन करने के लिए स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) कंपनियों तथा भवन निर्माताओं से परियोजना लागत का 1% -2% एकत्र करता है।

संबद्ध चुनौतियां

राजस्व पर आधारित निर्माण परियोजनाओं को भरण करते समय कल्याण बोर्ड को वित्त पोषण करने का एक सीधा तरीका है, प्लेटफार्म अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समान दृष्टिकोण को लागू करना चुनौतियों को प्रस्तुत करता है।

  • अनेक प्लेटफ़ॉर्म कंपनियां ऋणात्मक राजस्व के साथ काम करती हैं अथवा वर्ष-प्रति-वर्ष आधार पर अपने संचालन को बनाए रखने के लिए ऋण या इक्विटी वित्तपोषण पर निर्भर करती हैं।
  • राजस्थान सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 200 करोड़ रुपये कैसे आवंटित किए हैं, इस आवंटन का स्रोत क्या है तथा किस प्रकार प्लेटफार्मों को  उनके वित्तीय  उत्तरदायित्व के साथ भरण (चार्ज) किया जाएगा, इस बारे में प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं।
  • कल्याणकारी योजनाओं के वित्तीय पहलुओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इन पहलुओं को और अधिक स्पष्टीकरण एवं अन्वेषण की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

कल्याण बोर्ड की स्थापना प्लेटफॉर्म के कार्यकर्ताओं एवं उनके यूनियनों के लिए एक महत्वपूर्ण विजय है, जो उनकी चिंताओं को दूर करने  का अथक वकालत कर रहे हैं। यह सक्रिय कदम प्लेटफॉर्म के श्रमिकों के कल्याण एवं अधिकारों को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, अनावश्यक विलंब के बिना उनके मुद्दों को संबोधित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है।

 

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