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NCR तथा आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क आरोपित करना

NCR तथा आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM): इसका गठन 2020 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम, 2021 के तहत किया गया था। NCR तथा आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट/CAQM) यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं यूपीएससी मुख्य परीक्षा (जीएस पेपर 3- पर्यावरण और पारिस्थितिकी) के लिए भी महत्वपूर्ण है।)

NCR तथा आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) चर्चा में क्यों है?

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट/CAQM) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (नेशनल कैपिटल रीजन/NCR) में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय कर रहा है।

  • इन प्रयासों के एक भाग के रूप में, CAQM ने 40 निरीक्षण दल या उड़न दस्ते बनाए हैं जो सक्रिय रूप से निरीक्षण कर रहे हैं एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण कानूनों तथा वैधानिक निर्देशों के अनुपालन को लागू कर रहे हैं।
  • ये दल यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी गतिविधियों को और गहन कर रहे हैं कि सभी प्रासंगिक नियमों का प्रभावी ढंग से पालन किया जा रहा है।

CAQM द्वारा उठाए गए कदम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) अपने वैधानिक निर्देशों तथा आदेशों को सख्ती से लागू करने की दिशा में प्रयास कर रहा है।

  • पर्यावरण कानूनों के तहत आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण नियमों/विनियमों के उल्लंघन एवं गैर-अनुपालन पर कार्रवाई की जा रही है।
  • इस तरह के घोर उल्लंघन करने वाली इकाइयों को बंद करने के अतिरिक्त, आयोग ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्जेस/ECC) लगाने तथा मुकदमा चलाने के आदेश भी जारी किए हैं।
  • CAQM ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/SPCB) एवं DPCC सहित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को आयोग द्वारा जारी किए गए वैधानिक निर्देशों के अनुपालन एवं सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की सलाह दी है।
  • चालू वर्ष 2023 (जनवरी-मई) के दौरान, उड़नदस्तों ने NCR में औद्योगिक इकाइयों, विनिर्माण एवं विध्वंस (कंस्ट्रक्शन एंड डेकोरेशन/ C&D) स्थलों, वाणिज्यिक/आवासीय इकाइयों सहित डीजल जनरेटर (DG) सेट, वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट इत्यादि विभिन्न स्थलों पर 2,901 औचक निरीक्षण एवं क्षेत्र-स्तरीय गुप्त जांच की है।
  • उड़नदस्ते की रिपोर्ट के अनुसार, NCR में घोर उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ 147 इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।
    • दिल्ली में 05;
    • हरियाणा (NCR) में 61;
    • उत्तर प्रदेश (NCR) में 60;  तथा
    • राजस्थान (NCR) में 21 घोर उल्लंघन करने वाली इकाइयों के संबंध में।
  • जनवरी-मई, 2023 की अवधि के दौरान, 51 औद्योगिक इकाइयों को अस्वीकृत ईंधन का उपयोग करने के लिए बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे, जिनमें से केवल 08 कोयले का उपयोग करते पाए गए।

NCR एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, अधिनियम 2021 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।

  • पृष्ठभूमि: पूर्व में, आयोग का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश, 2021 के लिए आयोग की घोषणा के माध्यम से किया गया था।
    • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, अधिनियम 2021 ने 1998 में NCR में स्थापित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण (एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी/EPCA) को भी भंग कर दिया।
  • अधिदेश: वायु गुणवत्ता सूचकांक के आसपास की समस्याओं का बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान एवं समाधान सुनिश्चित करने के लिए तथा इससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों हेतु।
  • कार्यक्षेत्र: आस-पास के क्षेत्रों को NCR से सटे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है जहां प्रदूषण का कोई भी स्रोत NCR में वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

CAQM की संरचना तथा कार्यकाल

NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग में शामिल होंगे-

  1. एक अध्यक्ष,
  2. सदस्य-सचिव एवं मुख्य समन्वय अधिकारी के रूप में संयुक्त सचिव के स्तर का एक अधिकारी,
  3. पूर्णकालिक सदस्य के रूप में केंद्र सरकार के वर्तमान में सेवारत अथवा पूर्व संयुक्त सचिव,
  4. वायु प्रदूषण से संबंधित विशेषज्ञता वाले तीन स्वतंत्र तकनीकी सदस्य, एवं
  5. गैर सरकारी संगठनों से तीन सदस्य।
  • आयोग में पदेन सदस्य भी शामिल होंगे:
    • केंद्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकारों से, तथा
    • CPCB, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एवं नीति आयोग के तकनीकी सदस्य।
    • कुछ मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को भी नियुक्त कर सकता है।
  • कार्यकाल: आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा सत्तर वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होगा।

नियुक्ति के लिए CAQM चयन समिति

आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश के लिए केंद्र सरकार CAQM का गठन करेगी। समिति में शामिल होंगे-\

  • अध्यक्ष- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री।
  • समिति के सदस्यों में शामिल होंगे
    • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री,
    • सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री,
    • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, तथा
    • कैबिनेट सचिव।
  • उप-समितियां: NCR एवं आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निम्नलिखित पर उप-समितियों का गठन करने की आवश्यकता है-
    • आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में निगरानी एवं पहचान समिति।
    • आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सुरक्षा एवं प्रवर्तन समिति, तथा
    • आयोग के एक तकनीकी सदस्य के नेतृत्व में अनुसंधान एवं विकास समिति।

  CAQM की शक्तियां

  • वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को प्रतिबंधित करना,
  • वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जांच एवं अनुसंधान करना,
  • वायु प्रदूषण को रोकने तथा नियंत्रित करने हेतु संहिता तथा दिशानिर्देश तैयार करना, एवं
  • निरीक्षण अथवा विनियमों सहित मामलों पर निर्देश जारी करना जो संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी होंगे।
  • NCR एवं आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग पराली जलाने से प्रदूषण फैलाने वाले किसानों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूल कर सकता है।
    • यह क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

CAQM के कार्य तथा उत्तरदायित्व

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के प्रमुख कार्यों एवं उत्तरदायित्व में शामिल हैं:

  • नीतियां एवं रणनीतियां बनाना: CAQM NCR एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नीतियों, कार्य योजनाओं तथा रणनीतियों को विकसित करता है। यह लक्ष्य निर्धारित करता है एवं वायु गुणवत्ता सुधार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है।
  • समन्वय एवं सहयोग: आयोग एक समन्वयक निकाय के रूप में कार्य करता है, जो केंद्र तथा राज्य सरकार के अभिकरणों, स्थानीय अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों एवं विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाता है। यह वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सहयोग एवं संयुक्त प्रयासों की सुविधा प्रदान करता है।
  • निगरानी एवं मूल्यांकन: CAQM वायु गुणवत्ता के स्तर की निगरानी करता है तथा प्रदूषण के स्रोतों एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव का नियमित आकलन करता है। यह निगरानी नेटवर्क स्थापित करता है एवं निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने हेतु डेटा एकत्र करता है।
  • अनुसंधान एवं विकास: आयोग वायु प्रदूषण एवं उसके नियंत्रण से संबंधित अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। यह प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन, तकनीकी नवाचारों एवं स्थायी समाधानों के विकास का समर्थन करता है।
  • कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन: CAQM वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। इसके पास प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्देश, दिशा निर्देश एवं मानक जारी करने का अधिकार है तथा यह इन नियमों के अनुपालन की निगरानी करता है।
  • जन जागरूकता एवं भागीदारी: आयोग वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में जनता के  मध्य जागरूकता उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करता है एवं प्रदूषण नियंत्रण पहलों में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। यह जागरूकता अभियान, आउटरीच कार्यक्रम तथा शैक्षिक गतिविधियों का संचालन करता है।

CAQM के निष्कर्ष

NCR एवं आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग वायु प्रदूषण से निपटने, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने तथा क्षेत्र में समग्र वायु गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों के समन्वय एवं उपायों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

 

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