भारतीय संविधान को प्राय: एक उधार का संविधान कहा जाता है क्योंकि इसकी अनेक विशेषताएं अन्य देशों के संविधान से उत्पन्न होती हैं।
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ऐसी उधार ली गई विशेषताओं और उनके संबंधित उद्गम (स्रोत) देशों की सूची नीचे दी गई है:
स्रोत/देश | उधार ली गई विशेषताएं |
(I) ब्रिटिश संविधान | 1. सरकार का संसदीय स्वरूप
2. विधि का शासन 3. विधायी प्रक्रिया 4. एकल नागरिकता 5. कैबिनेट प्रणाली 6. विशेषाधिकार याचिका/लेख 7. संसदीय विशेषाधिकार 8. द्विसदनीयता |
(II) अमेरिकी संविधान | 1. मौलिक अधिकार
2. न्यायपालिका की स्वतंत्रता 3. न्यायिक समीक्षा 4. भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग 5. सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना 6. उपराष्ट्रपति का पद |
(III) आयरिश संविधान | 1. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
2. राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन 3. राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति |
(IV) कनाडा का संविधान | 1. एक सशक्त केंद्र के साथ संघ
2. केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना 3. केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति 4. सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार |
(V) भारत सरकार अधिनियम, 1935 | 1. राज्यव्यवस्था की संघीय योजना
2. राज्यपाल का बाद 3. न्यायपालिका 4. लोक सेवा आयोग 5. आपातकालीन प्रावधान 6. प्रशासनिक अधिकरण |
(VI) ऑस्ट्रेलियाई संविधान | 1. संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची
2. व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता 3. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक |
(VII) जर्मनी का वीमर संविधान | 1. आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन |
(VIII) सोवियत संविधान (यूएसएसआर) | 1. मौलिक कर्तव्य
2. प्रस्तावना में न्याय के आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)। |
(IX) फ्रांसीसी संविधान | 1. गणतंत्र
2. प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श |
(X) दक्षिण अफ्रीका का संविधान | 1. संविधान संशोधन की प्रक्रिया
2. राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन |
(XI) जापानी संविधान | 1. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया |