Correct option is B
भारत में अंग्रेज़ी को सह कार्यालयी भाषा का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, लेकिन साथ ही यह भी प्रावधान किया गया कि अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग सरकारी कार्यों और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए तब तक सहायक भाषा के रूप में किया जाएगा जब तक कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी को अपनाया न जाए। इसके चलते अंग्रेज़ी अभी भी भारत में सह-राजभाषा के रूप में व्यापक रूप से उपयोग में है, खासकर सरकारी कार्यालयों, न्यायपालिका, और अंतरराष्ट्रीय संचार में।
Information Booster:
• अनुच्छेद 343: संविधान के इस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा और अंग्रेज़ी को सहायक कार्यालयी भाषा के रूप में मान्यता दी गई है।
• सरकारी कार्य: सरकारी दफ्तरों में दस्तावेज़, संचार, और कानूनी प्रक्रियाओं में अंग्रेज़ी का उपयोग व्यापक रूप से होता है।
• अंतरराज्यीय संचार: अलग-अलग राज्यों के बीच सरकारी संवाद में अंग्रेज़ी का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है।
• न्यायपालिका: उच्चतम न्यायालय और कई उच्च न्यायालयों में कार्यवाही और आदेश अंग्रेज़ी में होते हैं।
• शिक्षा और व्यापार: उच्च शिक्षा, व्यवसाय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी अंग्रेज़ी की महत्वपूर्ण भूमिका है।
Additional Knowledge:
• कार्यालयी भाषा: हिंदी भारत की प्रमुख कार्यालयी भाषा है।
• अकादमिक भाषा: यह विकल्प सही नहीं है, हालांकि शिक्षा में अंग्रेज़ी का उपयोग व्यापक है।
• उच्च शिक्षा की भाषा: उच्च शिक्षा में अंग्रेज़ी का उपयोग होता है, लेकिन यह संविधान में दर्ज स्थान नहीं है।