Correct option is A
हिन्दी भाषा के विकास और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में विशेष निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 351 का वर्णन करता है कि यह संघ की जिम्मेदारी है कि वह हिंदी भाषा के विस्तार और विकास को सुनिश्चित करे ताकि यह भारतीय समाज की विविधतापूर्ण संस्कृति के सभी पहलुओं को व्यक्त करने का माध्यम बन सके। इसके लिए, बिना हिन्दी की मूल प्रकृति में बदलाव किए, हिन्दुस्तानी और आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और शब्दों को अपनाने के साथ-साथ, जहां जरूरी या उचित हो, उसके शब्द-संग्रह के लिए मुख्य रूप से संस्कृत और दूसरी भाषाओं से भी शब्द ग्रहण करने का निर्देश है।
हिन्दी भाषा की संविधानिक पहचान के महत्वपूर्ण तथ्य:
14 सितंबर, 1949 को भारतीय संविधान ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। संविधान के भाग 5, 6, और 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं।
भाग 17, जिसका शीर्षक 'राजभाषा' है, में चार अध्याय होते हैं जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक फैले हुए हैं