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विशेष विवाह अधिनियम, 1954: उद्देश्य, शर्तें और प्रक्रिया

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट में एक लॉ के छात्र द्वारा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act (SMA), 1954) के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने के लिए एक जनहित याचिका दायर की है, जो शादी करने के इच्छुक जोड़े के सार्वजनिक विवरण को बनाने के लिए कहता है। इस तरह के प्रावधानों ने एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी पर नियंत्रण रखने और गोपनीयता के उनके अधिकार का उल्लंघन करने के अधिकार को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया है। याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 5 और धारा 6 पर सवाल उठाए हैं।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार, विवाह अधिकारी को अधिनियम के तहत शादी करने के इच्छुक जोड़ों द्वारा प्रस्तुत मैरिज नोटिस की प्रतियां प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह आमतौर पर अलग-अलग धर्म से संबंध रखने वाले जोड़ों द्वारा किया जाता है।

अधिनियम की धारा 5 के तहत जिले के मैरेज ऑफिसर को शादी करने के इच्छुक जोड़ों द्वारा दी जाने वाली इरादा विवाह की सूचना की आवश्यकता होती है, जहां विवाह करने वाले जोड़े में से कम से कम एक पक्ष ने तीस दिनों की अवधि के लिए निवास किया हो। साथ ही आपको बता दें कि यह 30 दिन की अवधि उस तारीख से पहले की होनी चाहिए,जिस तारीख को इस तरह का नोटिस दिया जाता है।

जबकि अधिनियम की धारा 6 विवाह अधिकारी द्वारा नोटिस के प्रकाशन की बात करता है। यानी विवाह के अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने ऑफिस में इस तरह के नोटिस को रखे और मैरिज नोटिस बुक में इस तरह के हर नोटिस की एक मूल प्रति दर्ज करें।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि ये प्रावधान विवाह पक्षों को अपने निजी विवरण प्रकाशित करने और शादी से पहले 30 दिनों के लिए सार्वजनिक जांच के लिए मजबूर करते हैं और किसी को भी शादी में आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति देते हैं और विवाह अधिकारी को दायर की गई आपत्तियों की जांच करने के लिए सशक्त बनाते हैं। इसके कारण, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि ये प्रावधान अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (मौलिक अधिकार) के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को उजागर करने की मांग की कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और मुस्लिम कानून को नोटिस करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी।

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विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954 क्या है?

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जो कुछ मामलों में, भारत के लोगों और विदेशों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए विवाह का एक विशेष रूप प्रदान करने के लिए लागू किया जाता है। इसके तहत विवाहित जोड़े तलाक के लिये तब तक याचिका नहीं दे सकते जब तक कि उनकी शादी की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है।

ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि विशेष विवाह अधिनियम मुख्य रूप से अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह से संबंधित है। विवाह को मान्यता प्रदान करने के लिये इसको पंजीकरण के माध्यम से अधिनियमित किया गया है। इस प्रकार के विवाह में  दोनों पक्षों को अपने-अपने धर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। यह अधिनियम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन आदि सभी पर लागू होता है और इसके दायरे में भारत के सभी राज्य आते हैं।

इस अधिनियम के तहत वैध विवाह के लिये सबसे अहम बात यह है कि विवाह के लिये दोनों पक्ष इस संबंध में सहमत हों। अगर दोनों पक्ष विवाह के लिये तैयार हैं, तो जाति, धर्म और नस्ल आदि उत्पन्न नहीं कर सकते। इस अधिनियम के तहत जो भी विवाहित व्यक्ति पंजीकृत है उसके उत्तराधिकारी और उसकी संपत्ति को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाएगा।

अधिनियम का उद्देश्य

अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अंतर-धार्मिक विवाह को संबोधित करना और एक धर्मनिरपेक्ष संस्थान के रूप में विवाह को स्थापित करना है जिसमें सभी धार्मिक औपचारिकताओं का अभाव है, जिसके लिए अकेले पंजीकरण की आवश्यकता है।

अधिनियम के तहत शादी के लिए शर्तें

विवाह के लिए विशेष विवाह अधिनियम, 1954  के तहत निम्नलिखित शर्तों को विस्तृत किया गया है:

– दोनों पक्ष जो शामिल हैं, उनके पास कोई अन्य उप-मान्य वैध विवाह नहीं होना चाहिए। अर्थात्, दोनों पक्षों के लिए परिणामी विवाह एकरूप होना चाहिए।

– दूल्हे की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए; दुल्हन की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।

– शादी के लिए दोनों पक्षों को उनकी मानसिक क्षमता के संदर्भ में इस हद तक सक्षम होना चाहिए कि वे विवाह के लिए वैध सहमति देने में सक्षम हों।

– शादी के लिए दोनों पक्षों को निषिद्ध संबंधों की डिग्री के दायरे में नहीं आना चाहिए।

अधिनियम के तहत विवाह की प्रक्रिया

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह को पंजीकृत करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को विस्तृत करता है:

– विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार, विवाह अधिकारी को अधिनियम के तहत शादी करने के इच्छुक जोड़ों द्वारा प्रस्तुत मैरिज नोटिस की प्रतियां प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है।

– दोनों पक्षों को जिले के मैरेज ऑफिसर को विवाह के इरादे की सूचना दी जाती है. ऐसा प्रावधान है कि विवाह करने वाले जोड़े में से कम से कम एक पक्ष ने तीस दिनों की अवधि के लिए निवास किया हो। यह 30 दिन की अवधि उस तारीख से पहले की होनी चाहिए, जिस तारीख को इस तरह का नोटिस दिया जाता है।

– विवाह नोटिस बुक में, इस तरह के नोटिस को दर्ज किया जाता है और इसे एक शादी अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में किसी विशिष्ट स्थान पर प्रकाशित किया जाता है।

– विवाह अधिकारी द्वारा प्रकाशित विवाह की सूचना में दोनों पक्षों के नाम, जन्म तिथि, आयु, व्यवसाय, माता-पिता के नाम और विवरण, पता, पिन कोड, पहचान की जानकारी या पहचान पत्र, फोन नंबर आदि शामिल हैं।

– विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विभिन्न आधारों पर, कोई भी शादी पर आपत्ति उठा सकता है। 30 दिनों के भीतर, यदि कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है, तो विवाह सम्पन्न किया जा सकता है। यदि आपत्तियां उठाई जाती हैं, तो विवाह अधिकारी को आपत्तियों पर पूछताछ करनी होगी, जिसके बाद वह तय करेगा कि विवाह को रद्द करना है या नहीं।

इसे ऐसे कहा जा सकता है कि कोर्ट मैरेज दो आत्माओं का एक संघ है जहाँ शपथ समारोह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अनुसार होता है और यह विवाह के रजिस्ट्रार के सामने तीन गवाहों की उपस्थिति में किया जाता है, उसके बाद कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट सीधे भारत सरकार द्वारा नियुक्त विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाता है। एक सामान्य तरीके से, हम यह कह सकते हैं कि विवाह कानून की अदालत के समक्ष स्त्री और पुरुष के बीच में होता है।

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